सोहन यादव हत्याकांड में चार को उम्रकैद

Published at :24 Feb 2018 3:11 AM (IST)
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सोहन यादव हत्याकांड में चार को उम्रकैद

रोसड़ा : दस साल पहले बिथान थाने के लरझा गांव में हुए सोहन यादव हत्याकांड में दोषी करार चार आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. लूट के दौरान हत्या के इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रोसड़ा अपर जिला एवं […]

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रोसड़ा : दस साल पहले बिथान थाने के लरझा गांव में हुए सोहन यादव हत्याकांड में दोषी करार चार आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. कोर्ट ने चारों आरोपियों को अर्थदंड की भी सजा सुनायी है. लूट के दौरान हत्या के इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रोसड़ा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह ने गुरुवार को कांड के चारों आरोपितों बिथान थाने के लरझा निवासी जगदेव यादव, दुखन यादव, हरेराम यादव व अवधेश यादव को दोषी करार दिया था.

कोर्ट ने सजा के बिंदु पर फैसला शुक्रवार को होना मुकर्रर किया था. शुक्रवार को सजा के बिंदु पर फैसला देते हुए न्यायालय ने चारों आरोपियों को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास व 20 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा सुनायी गयी. धारा 148 के तहत जुर्म के दोष में 2 वर्ष कठोर कारावास व धारा 341 के दोष में एक माह का साधारण कैद की सजा सुनाया गया. वहीं आरोपी दुखन यादव को धारा 379 के तहत दोषी पाते हुए अलग से तीन वर्ष कैद की सजा सुनाया गया.

सभी सजाएं साथ साथ चलाने का कोर्ट ने फैसला दिया है. 13 नवंबर 2008 को हुए हत्याकांड में मृतक सोहन यादव के भाई मोहन यादव के बयान पर बिथान थाने में कांड संख्या 65/08 दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में कहां गया था कि मृतक सोहन यादव घटना के वक्त ग्रामीण बैंक बिथान से 10 हजार रुपये निकासी कर घर लौट रहा था. सोहन यादव गांव से पहले लरझा ढाला के निकट पहुंचा ही था कि दोषी करार चारों लोगों ने हथियार के बल पर मृतक सोहन यादव से 10 हजार रुपये छीन लिया. लूट का विरोध करने पर सभी ने लाठी, डंडा व पिस्तौल के बट से मारपीट कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया. गंभीर तरीके जख्मी सोहन यादव का इलाज के दौरान पीएमसीएच पटना में अगले दिन 14 नवंबर 2008 को मौत हो गई थी. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दस गवाहों ने अपनी गवाही दी थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी शिवशंकर प्रसाद यादव व बचाव पक्ष से अधिवक्ता परमेश्वर प्रसाद सिंह ने दलीलें दी थी.

लूट के बाद हत्याकांड को दिया था अंजाम
2008 में बिथान थाने के लरझा में हुई थी वारदात
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