बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक, बच्चों को प्रेरित करने का किया आग्रह

Updated at : 31 Jul 2024 7:04 PM (IST)
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बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक, बच्चों को प्रेरित करने का किया आग्रह

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन को लेकर डीडीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक

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सहरसा उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला की अध्यक्षता में बुधवार को उनके कार्यालय वेश्म में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन से संबंधित बैठक की गयी. बैठक में जिला के सभी महाविद्यालयों एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्य एवं नोडल पदाधिकारी शामिल हुए. जिलाधिकारी के निदेशानुसार आयोजित बैठक में संस्थान वार योजना के लाभ लेने वाले लाभुकों की समीक्षा की गयी. सभी संस्थानों के प्रतिनिधियों से योजना के कार्यान्वयन में होने वाले समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी. जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र प्रबंधक राजीव रंजन ने योजना के कार्यान्वयन होने वाले समस्याओं के समाधान एवं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के विभिन्न आयामों के संबंध में विस्तार से चर्चा की. संस्थानों द्वारा बताया गया कि विद्यार्थी, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्राप्त होने वाले ऋण की वापसी करने संबंधित जानकारी के अभाव में योजना के लाभ लेने से कतराते हैं. ऋण वापसी की पूरी प्रक्रिया को बताते बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के सहायक प्रबंधक सच्चिदानंद चौधरी ने कहा कि ऋण की वापसी पढाई पूरे करने के एक वर्ष बाद ईएमआई के रूप में करना होता है. लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रत्येक छह माह पर कार्यालय में एक एफीडेविट जमा करना होता है. जिससे वसूली अवधि का विस्तार कर दिया जाता है. वसूली अवधि का विस्तार पांंच वर्षों तक किया जा सकता है. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को चार लाख रूपये तक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. ऋण राशि पर पुरुषों के लिए 04 प्रतिशत एवं महिला एवं दिव्यांग आवेदकों लिए 01 प्रतिशत सरल ब्याज दर निर्धारित है. ब्याज पाठ्यक्रम पूर्ण होने के एक वर्ष बाद की अवधि तक ब्याज देय नहीं है. ऋण की वापसी के लिए सामान्यतः पांंच से सात वर्षों का समय दिया जाता है. जिसे रोजगार प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बढ़ाया जा सकता है. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को वांछित कागजात के साथ जिला में स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र जाकर आवेदन करना होता है. बैठक में सभी संस्थानों को निर्देशित किया गया कि अपने संस्थान के सभी पात्र विद्यार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें. बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, योजना एवं लेखा प्रकाश रंजन, सहायक प्रबंधक इसरारूल हक, एसडब्लूओ अभिषेक कुमार सहित अन्य मौजूद थे.

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