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सखुआ थाना कांड के दो अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा

Updated at : 04 Feb 2026 6:49 PM (IST)
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सखुआ थाना कांड के दो अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा

एससी-एसटी न्यायालय रंजुला भारती की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते अभियुक्त दिनेश यादव एवं गणेश यादव को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते कुल चार-चार वर्ष की सजा सुनायी है.

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सहरसा. जिले के सखुआ थाना क्षेत्र के कांड संख्या 53/18 एवं विशेष वाद संख्या 87/18 में एडीजे प्रथम सह विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी न्यायालय रंजुला भारती की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते अभियुक्त दिनेश यादव एवं गणेश यादव को विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते कुल चार-चार वर्ष की सजा सुनायी है. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के के तहत एक माह का साधारण कारावास, धारा 323 के तहत एक वर्ष का कारावास, धारा 325 के तहत चार वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपया जुर्माना, धारा 504 के तहत एक वर्ष का कारावास एवं धारा 506 के के तहत एक वर्ष का कारावास की सजा सुनायी. इसके अतिरिक्त एससी, एसटी अधिनियम की धारा के तहत भी दोनों को एक एक वर्ष के कारावास की सजा दी है. अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि दोनों अभियुक्तों को प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा एवं सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. साथ ही अभियुक्तों द्वारा निर्धारित जुर्माना राशि समय पर जमा नहीं की जाती है, तो उन्हें तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अमरेंद्र कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी ढंग से पक्ष रखते गवाहों, दस्तावेजों एवं साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. जिसके आधार पर अदालत ने दोष सिद्धि का निर्णय सुनाया.

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Dipankar Shriwastaw

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