आर्म्स एक्ट मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा
Published by : Dipankar Shriwastaw Updated At : 03 Feb 2026 6:51 PM
आर्म्स एक्ट मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा
सहरसा . पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्य व समय पर दाखिल चार्जशीट के आधार पर आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते कड़ी सजा सुनाई है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अभिनव कुमार ने मंगलवार को थाना कांड संख्या 311/25 में निर्णय सुनाया. यह मामला त्वरित विचारण के तहत सुना गया. इस प्रकरण में अभियुक्त हरिओम कुमार एवं अनमोल सिंह निवासी हरिपुर वार्ड संख्या 14 थाना सोनवर्षा कचहरी को दोषी पाया गया. न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माना व धारा 26 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले में अभियोजन पदाधिकारी रविशंकर सिंह, वादी पुअनि मो जमील खां एवं अनुसंधानकर्ता पुअनि अविनाश कुमार अमन की अहम भूमिका रही.
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