आर्म्स एक्ट मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा

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आर्म्स एक्ट मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा

आर्म्स एक्ट मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा

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सहरसा . पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्य व समय पर दाखिल चार्जशीट के आधार पर आर्म्स एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते कड़ी सजा सुनाई है. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अभिनव कुमार ने मंगलवार को थाना कांड संख्या 311/25 में निर्णय सुनाया. यह मामला त्वरित विचारण के तहत सुना गया. इस प्रकरण में अभियुक्त हरिओम कुमार एवं अनमोल सिंह निवासी हरिपुर वार्ड संख्या 14 थाना सोनवर्षा कचहरी को दोषी पाया गया. न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माना व धारा 26 आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष का कारावास एवं दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले में अभियोजन पदाधिकारी रविशंकर सिंह, वादी पुअनि मो जमील खां एवं अनुसंधानकर्ता पुअनि अविनाश कुमार अमन की अहम भूमिका रही.

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दीपांकर श्रीवास्तव

लेखक के बारे में

By दीपांकर श्रीवास्तव

दीपांकर श्रीवास्तव प्रिंट माध्यम में 20 और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की. अभी प्रभात खबर के सहरसा कार्यालय में काम कर रहे हैं. शिक्षा, अनुसंधान, कला-संस्कृति व सिनेमा में रुचि रखते हैं.

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