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हत्या का आरोप सिद्ध, मिली 20 साल की सजा

Updated at : 25 Jul 2024 6:28 PM (IST)
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हत्या का आरोप सिद्ध, मिली 20 साल की सजा

हत्या का आरोप सिद्ध, मिली 20 साल की सजा

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सलखुआ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के कारण हुई थी हत्या सहरसा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जिले के सलखुआ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद के कारण हुई हत्या के मामले में आरोपी मंटू यादव उर्फ विनोद यादव को दोषी ठहराया गया है. अभियुक्त को धारा 302, 307 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत 20 वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. अर्थदंड न चुकाने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इसके साथ ही धारा 307 के तहत 7 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत मंटू यादव को 3 साल की सजा और 3 हजार रुपये का अर्थदंड भी मिला है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. यह घटना जमीन विवाद के कारण हुई थी. जिसमें मंटू यादव ने एकमत होकर चंदन देवी के घर में घुसकर परिजन को गोली मार दी थी. अभियोजन पक्ष ने लोक अभियोजक राजेश्वर प्रसाद यादव के नेतृत्व में 10 गवाहों का बयान दर्ज किया था. जिन्होंने घटना की पुष्टि की. अनुसंधानकर्ता पुअनि तरूण कुमार तरूणेश थे और वादी चंदन देवी ने इस मामले में सलखुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मंटू यादव को कड़़ी सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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