बेटी के हत्यारे को आजीवन कारावास

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बेटी के हत्यारे को आजीवन कारावास

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अपनी ही चार साल की बेटी की निर्मम हत्या कर फेंक देने का था आराेप सहरसा . व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नितेश कुमार की अदालत के द्वारा बसनही थाना में दर्ज मामले के हत्यारोपी बसनही थाना क्षेत्र के नया टोला वार्ड नंबर 10 के निवासी राजकुमार साहनी को विभिन्न धाराओं में सजा सुनायी गयी. अभियुक्त राजकुमार साहनी को अपनी ही चार साल की बेटी की निर्मम हत्या कर फेंक देने के जुर्म में भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास के साथ-साथ दस हजार रुपए का जुर्माना किया गया. जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. जबकि भादवि की दूसरी धारा 201 में तीन वर्ष की कठोरतम कारावास के साथ-साथ दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. उक्त वाद में सरकार की ओर से एपीपी सदानंद यादव ने डॉक्टर, अनुसंधानकर्ता तथा सूचिका सहित कुल आठ साक्षी को परीक्षण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया. मालूम हो कि दो वर्ष पूर्व वाद की सूचिका नया टोला निवासी संजू देवी ने 22 जनवरी 2023 को बसनही थाना में आवेदन देकर कहा कि मेरा पति राजकुमार साहनी ने मेरे साथ मारपीट किया करता है. जिस कारण से मैं अपनी बहन के घर चली गयी. दूसरे दिन मुझे पता चला कि मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही है. खोजबीन करने पर पता चला कि मेरे पति ने मेरी चार वर्ष की बेटी तनुजा कुमारी की हत्या गला दबाकर कर दी है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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