नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण किए जाने का आरोप

Updated at : 22 May 2024 6:07 PM (IST)
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नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण किए जाने का आरोप

पुलिस शिविर क्षेत्र अंतर्गत ठाढी बस्ती स्थित वार्ड 5 के निवासी एक पिता ने अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण किए जाने के मामले में पस्तपार पुलिस को आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

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पतरघट . पस्तपार पुलिस शिविर क्षेत्र अंतर्गत ठाढी बस्ती स्थित वार्ड 5 के निवासी एक पिता ने अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण किए जाने के मामले में पस्तपार पुलिस को आवेदन देकर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पुलिस को दिए आवेदन में पीड़ित पिता ने कहा है कि उनकी 13 वर्षीय लड़की को बीते रविवार की शाम स्थानीय सिंटू कुमार पिता बीरेंद्र साह, अमरजीत कुमार पिता राजकिशोर यादव, सुधीर कुमार पिता तेज नारायण यादव बहला फुसलाकर अपहरण कर भगा ले गया. घटना की सूचना पाकर उन्होंने अपने स्तर से काफी खोजबीन की तो उसी दौरान उन्हें पता चला कि उपरोक्त तीनों नामजद आरोपी उनकी लड़की से गुप्त तरीके से मोबाइल के माध्यम से बातचीत किया करता था. पता चलने पर वह जब अपने परिजनों के साथ आरोपी युवक के घर पर पहुंचे तो आरोपी युवक के माता-पिता सहित उनके परिजनों के द्वारा उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर भाग जाने को कहा. अन्यथा मारपीट पर उतारू हो गये. उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए बताया कि उनके लड़की को मधेपुरा जिला अंतर्गत बिहारीगंज थाना क्षेत्र स्थित रहुआ बस्ती निवासी भोला यादव के यहां छुपाकर रख सकता है. उन्होंने पुलिस से लड़की के सकुशल बरामदगी किए जाने के साथ-साथ घटना में संलिप्त दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है. इस बाबत पस्तपार प्रभारी पंकज यादव ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आलोक में पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया है. लेकिन मामला प्रथमदृष्टया प्रेम प्रसंग का लग रहा है. लड़की के बरामदगी से मामले की सच्चाई का खुलासा होगा. उन्होंने पुलिस के द्वारा अग्रतर कार्रवाई शुरू कर दिए जाने की बात कही.

अभद्र व्यवहार व अपशब्द मामले में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित

सोनवर्षाराज . पीएचसी प्रभारी डॉ लक्ष्मण कुमार व आशा फेसिलेटर से बीसीएम द्वारा अभद्र व्यवहार व अपशब्द मामले में सिविल सर्जन ने तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की है. प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सहरसा की अध्यक्षता में गठित टीम में शामिल जांच पदाधिकारी प्रभारी उपाधीक्षक सह सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी यक्ष्मा केंद्र सहरसा व प्रभारी प्राचार्य पारा मेडिकल संस्थान सहरसा को एक सप्ताह के अंदर मामले की जांच कर जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य के साथ समर्पित करने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी लक्ष्मण कुमार ने सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति को आवेदन देकर बीसीएम विनोद कुमार शर्मा पर आरोप लगाते हुए बताया था कि बीते 9 मई को पीएचसी प्रांगण स्थित वेश्म में बैठ कर एएनसी का कार्य कर रहे थे. इस दौरान बीसीएम विनोद कुमार शर्मा वेश्म में पहुंच अभद्र व्यवहार करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया. साथ ही बीसीएम विनोद कुमार शर्मा ने खुद के राजनीतिक दल में पकड़ होने का जिक्र करते हुए हरिजन एक्ट में फंसा देने की धमकी दी. आवेदन में पीएचसी प्रभारी ने बीसीएम विनोद कुमार शर्मा पर पूर्व में इस तरह का व्यवहार करने का आरोप लगाया था. जबकि आशा फेसिलेटर ने बीसीएम विनोद कुमार शर्मा पर वेश्म में बुला अपशब्द व गलत हरकत करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगायी थी.

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