पति-पत्नी को कर दिया इंदिरा आवास की राशि का भुगतान

Published at :17 Feb 2017 5:37 AM (IST)
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पति-पत्नी को कर दिया इंदिरा आवास की राशि का भुगतान

एसडीओ ने पदाधिकारी व लाभुकों के विरुद्ध दिया कार्रवाई का निर्देश सिमरी बख्तियारपुर : इंदिरा आवास योजना में प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सरडीहा पंचायत के इंदिरा आवास सहायक गौतम कुमार द्वारा नियम कानून को ताक पर रख कर इंदिरा आवास के किस्त की राशि का भुगतान पति व पत्नी दोनो को कर दिया गया. इस संबंध […]

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एसडीओ ने पदाधिकारी व लाभुकों के विरुद्ध दिया कार्रवाई का निर्देश

सिमरी बख्तियारपुर : इंदिरा आवास योजना में प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सरडीहा पंचायत के इंदिरा आवास सहायक गौतम कुमार द्वारा नियम कानून को ताक पर रख कर इंदिरा आवास के किस्त की राशि का भुगतान पति व पत्नी दोनो को कर दिया गया. इस संबंध में सुधीर कुमार सिंह ने परिवाद पत्र दायर किया है. जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी सुमन प्रसाद साह ने अवर निर्वाची पदाधिकारी पवन कुमार को जांच करने का निर्देश दिया.

अवर निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि इंदिरा आवास सहायक गौतम कुमार सनोडिया द्वारा पवन कुमार सिंह, पिता प्रमोद कुमार नारायण सिंह के शपथ पत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी. दूसरी ओर परिवादकर्ता सुधीर कुमार सिंह के द्वारा ग्राम पंचायत सरडीहा के वर्ष 2008-09 की इंदिरा आवास सामान्य लाभुकों की सूची उपलब्ध करायी गयी. जिसमें पवन कुमार सिंह, पिता प्रमोद नारायण सिंह को 24 हजार रुपये इंदिरा आवास का लाभ मिला. उनका स्कोर 9 है. बीपीएल क्रमांक संख्या 587 / 979 है. वर्ष 2008-09 की गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों को सूची में भी क्रमांक 1001 पर पवन कुमार, पिता प्रमोद नारायण सिंह पहचान संख्या 60338 अंकित है. इससे यह प्रतीत होता है कि वर्ष 2008-09 में उपरोक्त वर्णित पवन कुमार सिंह को ही इंदिरा आवास का लाभ मिला है. वार्ड नंबर 9 में ही दूसरा पवन कुमार सिंह है. जिनके पिता का नाम प्रमोद नारायण सिंह पहचान संख्या 60662 व स्कोर 7 है. चूंकि 9 स्कोर वाले पवन कुमार सिंह को वर्ष 2008-09 में इंदिरा आवास का लाभ मिला है. इसलिए पहचान संख्या 60662 वाला ही सही है. जबकि इंदिरा आवास सहायक गौतम कुमार का यह कहना है कि दूसरे पवन सिंह को लाभ मिलने की बात असत्य है. जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी ने आरोप को सत्य मानते हुए जांच पदाधिकारी को दोषी कर्मी एवं लाभुकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का निर्देश दिया.

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