दिव्यांगों को विवाह प्रोत्साहन योजना का मिलेगा लाभ

Published at :28 Feb 2016 4:03 AM (IST)
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दिव्यांगों को विवाह प्रोत्साहन योजना का मिलेगा लाभ

अब नि:शक्तों को विवाह के लिए भी मिलेगा प्रोत्साहन योजना का लाभ मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन के तहत दिया जायेगा 50 हजार नि:शक्त वर-वधु के खाते में ही जमा की जायेगी राशि सहरसा सदर : केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सा‍माजिक सुरक्षा के तहत जिस […]

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अब नि:शक्तों को विवाह के लिए भी मिलेगा प्रोत्साहन योजना का लाभ

मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन के तहत दिया जायेगा 50 हजार
नि:शक्त वर-वधु के खाते में ही जमा की जायेगी राशि
सहरसा सदर : केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सा‍माजिक सुरक्षा के तहत जिस तरह नि:शक्त पेंशन स्वरोजगार के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार अब नि:शक्तों को इन योजनाओं के अतिरिक्त विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना शुरू करने जा रही है.
2016 से लागू इस नियामावली को लेकर राज्य के सभी नि:शक्त व्यक्तियों को विवाह को प्रोत्साहित करने और उन्हें व्यापक बनाने के उद्येश्य से इस कानून को नि:शक्तों के लिए लाभ पहुंचाया जायेगा. इस योजना के तहत राज्य के ऐसे नि:शक्तों जो 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्त है, जिसे नि:शक्तता प्रमाण पत्र निर्गत है, एसे नि:शक्त इस योजना के लिए हकदार होंगे.
इस योजना के तहत नि:शक्त पुरुष से समान्य महिला या नि:शक्त महिला से विवाह करने वाले समान पुरुषों को प्रात्सोहित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए अधिकतम परिपकता राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपोजिट के रूप में 50 हजार रुपया भुगतान करेगी.
जिसकी निकासी तीन वर्ष के बाद ही की जा सकेगी. इसके तहत अनुदान के लिए विवाह की तिथि से दो वर्ष के अंदर आवेदन पत्र संबंधित जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक के पास समर्पित किये जाने के बाद योजना राशि मिलेगी. यह राशि नि:शक्त वर-वधु के खाते में ही जमा की जायेगी.
उम्र सीमा की है बाध्यता
सरकार द्वारा इसके लिए उम्र की सीमा की भी बाध्यता निर्धारित की गयी है. लड़के के लिए 21 वर्ष व लड़की के लिए 18 वर्ष की उम्र में शादी करने पर ही उक्त योजना का लाभ देय होगा. इससे कम उम्र में शादी करने पर इस योजना के हकदार नही हो पायेंगे. अंतर जातीय विवाह करने वाले नि:शक्त भी इस योजना का लाभ ले पायेंगे.
सिमरी बख्तियारपुर- सोनवर्षा
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