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कागजात के साथ-साथ हेलमेट व जूता जरूरी

कागजात के साथ-साथ हेलमेट व जूता जरूरी फोटो – डीटीओ 10 – कागजातों की जांच करते डीटीओ राजीव कुमार प्रतिनिधि, सहरसा सिटी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चेकिंग से बिना कागजात व नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है. जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार की जा […]

कागजात के साथ-साथ हेलमेट व जूता जरूरी फोटो – डीटीओ 10 – कागजातों की जांच करते डीटीओ राजीव कुमार प्रतिनिधि, सहरसा सिटी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चेकिंग से बिना कागजात व नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ है. जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही वाहन चेकिंग की लोगों ने सराहना की. गुरुवार को जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव कुमार ने खुद थाना गेट पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया. डीटीओ ने बताया कि कई वाहनों को जब्त कर सदर थाना के सुपुर्द किया गया है. वहीं दर्जनों वाहनों से ऑन स्पॉट जुर्माना वसूल कर छोड़ दिया गया. उन्होंने कहा कि वाहन के कागजात के साथ-साथ हेलमेट व जूता नियम के साथ-साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है. भरना पड़ सकता है जुर्माना यदि आप वाहन चलाने के शौकीन हैं और घर से बाहर जा रहे हैं तो हो जाइए सावधान. घर से बाहर निकलने से पूर्व वाहन में कागजात, पैर में जूता व सर पर हेलमेट है या नहीं, यह जरूर देख लें. अन्यथा आपको अगले चौक पर जुर्माना भरना पड़ सकता है. डीटीओ राजीव कुमार ने बताया कि लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जायेगा. उन्होंने लोगों से पूरे कागजात व यातायात नियमों का पालन कर ही वाहन सड़क पर चलाने की अपील की. अन्यथा वाहन चेकिंग के दौरान बिना कागजात के गाड़ी चलाने वालों पर धारा 177, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर धारा 180, बिना हेलमेट पर धारा 177 व 129, ट्रिपल लोडिंग पर धारा 177 व 128, सीट से अधिक बिठाने पर धारा 192 व 72, गाड़ी की छत पर यात्री बिठाने पर धारा 177 व 123 दो प्रेसर हॉर्न पर धारा 190 (दो), वाहन में काला शीशा चढ़ाने पर धारा 179, आज्ञा के उल्लंघन पर धारा 179, निर्धारित क्षमता से अधिक माल ढ़ुलाई पर धारा 194 (एक), तेज रफ्तार पर धारा 184, गाड़ी चलाते समय मोबाइल के उपयोग पर धारा 177 व आर 307, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने पर धारा 177 व 117, नो इंट्री में वाहन चलाने पर धारा 179 व 115 के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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