जन्म के साथ ही मिल जाता है मां से दूध पाने का अधिकार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :11 Dec 2019 8:07 AM (IST)
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सहरसा : मानवाधिकार दिवस पर मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकार भवन सभागार में संगोष्ठी आयोजित हुई. संगोष्ठी का विषय भारत का संविधान और मानवाधिकार था. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि कसाब के घटना से मानवाधिकार पूरे विश्व में चर्चित हुआ. विशिष्ट अतिथि […]
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सहरसा : मानवाधिकार दिवस पर मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के जिला विधिक सेवा प्राधिकार भवन सभागार में संगोष्ठी आयोजित हुई. संगोष्ठी का विषय भारत का संविधान और मानवाधिकार था. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने कहा कि कसाब के घटना से मानवाधिकार पूरे विश्व में चर्चित हुआ.
विशिष्ट अतिथि प्रधान न्यायाधीश सह प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रविंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि मानव को जन्म से मानवाधिकार प्राप्त है. मानव को लाठी रखने का अधिकार है. अति विशिष्ट अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय शिव कुमार ने कहा कि मानव को जन्म के समय ही मां का दूध मिलने से मानवाधिकार प्राप्त है.
मुख्य वक्ता सचिव जिला विधिवत संघ मनोज कुमार सिंह ने कहा कि भारत का संविधान एवं मानवाधिकार का प्रस्ताव स्वतंत्रता प्राप्ति से प्राप्त है. हमारे संविधान निर्माता ने भी एक व्यवस्थित समाज की स्थापना करने के लिए लिखित संविधान बनाकर यह साबित कर दिया कि भारत में भी प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा प्रवर्तक व्यवस्थाओं के अनुसार रहना होगा.
इस मौके पर मनोज कुमार श्रीवास्तव, कौशल किशोर राय, रवि भूषण सिन्हा, अमरकांत मिश्र, अमरजीत कुमार, सुमन कुमार झा ने भी अपने विचार रखें. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिवेत्ता संघ अध्यक्ष सुदेश कुमार सिंह ने किया. इस मौके पर अमरेंद्र कुमार सिंह, मीना देवी, मिथिलेश कांत ठाकुर, मृत्युंजय सिंह सहित अन्य ने कार्यक्रम को सफल बनाया. कार्यक्रम में मंच संचालन अधिवक्ता आदित्य ठाकुर ने किया.
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