30.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जमीन रजिस्ट्री में आयी सुस्ती

सहरसा : जमीन रजिस्ट्री नियमावली में नये संशोधन होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन निबंधन में काफी कमी आ गयी है. समाहरणालय स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन निबंधन को लेकर नयी नियमावली के कारण जमीन रजिस्ट्री कराने वालों को लौटना पड़ रहा है. निबंधन महानिरीक्षक के अनुमोदन से नया नियम गुरुवार से लागू हो […]

सहरसा : जमीन रजिस्ट्री नियमावली में नये संशोधन होने के बाद रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन निबंधन में काफी कमी आ गयी है. समाहरणालय स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में जमीन निबंधन को लेकर नयी नियमावली के कारण जमीन रजिस्ट्री कराने वालों को लौटना पड़ रहा है. निबंधन महानिरीक्षक के अनुमोदन से नया नियम गुरुवार से लागू हो गया है. नियम के तहत जिन लोगों के नाम जमाबंदी कायम है, वह व्यक्ति ही जमीन बेचने के हकदार हैं. ऐसे में जिले में अधिकांश जमीन मालिक बाप दादा के जमाबंदी पर ही आज तक अपने जमीन पर दखल कब्जा करते आये हैं.

उन्होंने अपने नाम जमाबंदी कायम नहीं कराया है. ऐसे में इस नये नियम से अपने जमीन पर मालिकाना हक रखने के बावजूद भी भू स्वामी अपने जमीन को दूसरे के हाथों बेच नहीं सकते हैं. अपनी जमीन को दूसरे के हाथ बेचने के लिए अब उन्हें अपने नाम जमाबंदी कराना आवश्यक हो गया है. बाप दादाओं के नाम से जमाबंदी वाली जमीन जिले में लगभग 80 प्रतिशत लोगों को है.
ऐसे में जरूरत के समय उन्हें जमीन बेचने में भारी कठिनाई सामने आ खड़ी हुई है. अब जमीन मालिकों को अंचलाधिकारी के माध्यम से अपने भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम करना होगा. जिसके बाद ही वे अपने जमीन के असली वारिस माने जायेंगे. ऐसे विक्रेता या दानकर्ता जिनके नाम जमाबंदी कायम होने का दस्तावेज नहीं है या वे जमाबंदी कायम होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं.
ऐसी स्थिति में उनकी जमीन दूसरे के नाम स्थानांतरित नहीं की जा सकती है. सरकार के इस फैसले से जिला निबंधन कार्यालय में सन्नाटा पसर गया है. अधिकांश जमीन रजिस्ट्री के लिए आने वाले लोग वापस लौट रहे हैं. इस बाबत पूछे जाने पर जिला निबंधन पदाधिकारी गोपेश कुमार चौधरी ने बताया कि नया नियम के तहत गुरुवार से जमीन रजिस्ट्री का कार्य शुरू किया गया है.
जमाबंदी वाले जमीन मालिक हीं अपने जमीन की बिक्री कर सकते हैं. जिस कारण निबंधन का कार्य थोड़ा सुस्त पड़ गया है. उन्होंने बताया कि अंचलाधिकारी के माध्यम से जमीन मालिक अपना जमाबंदी कायम करने के बाद ही जमीन की बिक्री करने के हकदार होंगे. जमाबंदी कायम वाले जमीन मालिकों की जमीन ही अब रजिस्ट्री हो सकेगी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें