नौ शातिर अपराधी जिलाबदर
Updated at : 19 Apr 2019 2:17 AM (IST)
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सहरसा : जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त निर्वाचन के लिये जिला दंडाधिकारी डाॅ शैलजा शर्मा के न्यायालय द्वारा एसपी राकेश कुमार के प्रतिवेदन के आधार पर जिले के कई कुख्यात अपराधियों को असामाजिक तत्व मानते हुए सहरसा जिला से 18 अप्रैल से 25 मई तक के लिए जिला बदर किया गया है. जिनमें सकलदेव […]
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सहरसा : जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त निर्वाचन के लिये जिला दंडाधिकारी डाॅ शैलजा शर्मा के न्यायालय द्वारा एसपी राकेश कुमार के प्रतिवेदन के आधार पर जिले के कई कुख्यात अपराधियों को असामाजिक तत्व मानते हुए सहरसा जिला से 18 अप्रैल से 25 मई तक के लिए जिला बदर किया गया है.
जिनमें सकलदेव यादव साकिम पदमपुर थाना बिहरा को खगडिया जिला के लिए जिला बदर किया गया है. मो अकबर मियां साकिम चंद्रायण थाना नवहट्टा को खगडिया जिला में जिला बदर किया गया है.
संजय सिंह साकिन पंचगछिया थाना बिहरा को खगडिया जिला के लिए जिला बदर किया गया है. रौशन कुमार सिंह साकिम भोटिया थाना सिमरीबख्तियारपुर बलवाहाट ओपी को खगडिया जिला के लिए जिला बदर किया गया है. रणवीर यादव साकिन कोपडिया थाना सलखुआ को खगडिया जिला के लिए जिला बदर किया गया है.
रणवीर यादव साकिन माठा थाना सलखुआ को खगडिया जिला के लिए जिला बदर किया गया है. बिनोद यादव साकिम परताहा डरहार ओपी थाना नवहट्टा को खगडिया जिला के लिए जिला बदर किया गया है.
सभी अपराधी निर्धारित थाना में प्रतिदिन सुबह नौ बजे से 11 बजे व संध्या पांच बजे से आठ बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे. ये अपराधी 23 अप्रैल मतदान दिवस के दिन अपने मत का प्रयोग करना चाहेंगे तो उन्हें लिखित रूप से निर्धारित थाना में मतदान केंद्र पर पहुंचने के लिये यात्रा रूट, चलने का समय, वापसी का समय अंकित कर पूर्ण ब्यौरा समर्पित करना होगा. जिसके बाद ही वे मतदान करने के लिये प्रस्थान करेंगे.
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