सुबह छह से रात दस बजे तक होगा चुनाव प्रचार
Updated at : 13 Mar 2019 7:16 AM (IST)
विज्ञापन

सहरसा : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ शैलजा शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को स्थायी समिति की प्रथम बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में हुई. बैठक में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए. जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नामांकन 28 मार्च से शुरू होगा, जो चार अप्रैल तक चलेगा. पांच अप्रैल को […]
विज्ञापन
सहरसा : जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ शैलजा शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को स्थायी समिति की प्रथम बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में हुई. बैठक में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए.
जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नामांकन 28 मार्च से शुरू होगा, जो चार अप्रैल तक चलेगा. पांच अप्रैल को नामांकित प्रत्याशियों के फार्म की समीक्षा की जायेगी. जबकि नामांकन वापसी की अंतिम तिथि आठ अप्रैल को निर्धारित की गयी है. जिले में 23 अप्रैल को मतदान तथा 23 मई को मतगणना का कार्य संपन्न होगा.
चुनाव से पूर्व सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता पालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बैनर, पोस्टर, पंपलेट तथा प्रचार प्रसार की अनुमति आवश्यक है. चुनाव प्रचार सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकता है.
वहीं पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या आमसभा करने से पहले जिला प्रशासन को सूचित करें. साथ ही हेलीपैड निर्माण भी इंजीनियर से सही परामर्श लेकर मानक के अनुरूप हो. सभा स्थल पर पूर्व अनुमानित भीड़ का सही आकलन कर सूचित करें. जिससे समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जा सके. उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप व्यवस्था नहीं किये जाने पर अनुमति नहीं दी जायेगी.
हेलीपैड बनाने के लिए सीमित जगहों का चयन किया गया है. उसके लिए पहले ही अप्लाई कर सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल अपने बैनर, पोस्टर को तत्काल हटाएं, नहीं तो किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री पाये जाने पर मुकदमा दर्ज किया जायेगा.
उप निर्वाचन अधिकारी सोहेल अहमद ने कहा कि चुनाव में खर्च करने के लिए नामांकन से पहले संयुक्त बैंक खाता खोलना अनिवार्य है. किसी भी प्रकार के चंदे की राशि बैंक खाता में डाल कर चेक के माध्यम से ही राशि का उठाव करें. सभी खर्च का हिसाब प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य है.
सभी खर्च का वाउचर भी संलग्न करना अनिवार्य होगा. बिना वाउचर के खर्च को स्वीकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि चंदे की राशि नकद रूप में मात्र दो हजार रुपये ही लिया जा सकता है. उसी प्रकार नकद खर्च मात्र दस हजार रुपये ही करना होगा. उससे अधिक राशि का लेन देन चेक के माध्यम से करें.
मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय बसंत, लोजपा जिलाध्यक्ष आशुतोष झा, राजद जिलाध्यक्ष मो जफर आलम, एनसीपी जिलाध्यक्ष गंगानाथ राय, जदयू जिलाध्यक्ष चंद्रदेव मुखिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रो विद्यानंद मिश्र, आरएलएसपी जिलाध्यक्ष चंदन बागची, भाकपा से शंकर कुमार तथा माकपा से रंधीर कुमार सहित अन्य मौजूद थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




