सासाराम (कोर्ट) : गुरुवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अली अहमद की अदालत ने लूट कांड के अप्राथमिकी आरोपित धर्मेंद्र पासवान उर्फ होरी की जमानत अर्जी को अत्यंत गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए खारिज कर दिया. गौरतलब है कि सासाराम नगर थाना कांड संख्या 332/16 में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आठ मार्च 2016 की रात साढ़े 10 बजे पांच हथियार बंद अपराधी इस कांड के सूचक अरविंद कुमार जायसवाल के गुरुनानकपुरा स्थित आवास में जबरन अपने आप को एसटीएफ का जवान बता कर घुस गये.
उन्होंने 65 हजार रुपये नकदी के व मोबाईल व अन्य कीमती सामान भी लूट लिये. लूट का विरोध करने पर सारे अपराधियों ने परिवार के सभी लोगों के साथक्रूरता पूर्वक मारपीट किया और घटना के सूचक अरविंद कुमार जायसवाल के लड़के कृष्ण कुमार को गोली मार कर जख्मी कर दिया था.