''शराब पीकर सड़क पर झूमने वालों की खैर नहीं ''
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :05 Apr 2016 5:18 AM (IST)
विज्ञापन

डेहरी ऑन सोन : शराब पीकर सड़क पर झूमने वाले लोगों पर अब नये कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी. सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान नये कानून में है. उक्त बातें शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआइजी मोहम्मद रहमान ने सोमवार को कहीं. उन्होंने कहा कि शराब […]
विज्ञापन
डेहरी ऑन सोन : शराब पीकर सड़क पर झूमने वाले लोगों पर अब नये कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जायेगी. सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीते पकड़े जाने पर 10 साल की सजा का प्रावधान नये कानून में है. उक्त बातें शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआइजी मोहम्मद रहमान ने सोमवार को कहीं.
उन्होंने कहा कि शराब पीने से किसी की मौत होने की स्थिति में शराब विक्रेता को मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है. सभी अधिकारियों व थानाध्यक्षों को नये कानून की जानकारी दे दी गयी है. इसके तहत कार्रवाई करने को ले तैयार हैं. डीआइजी आज शाहाबाद प्रक्षेत्र के भोजपुर जिले में 1500, बक्सर जिले में 1161, रोहतास जिले में 1250 व कैमूर जिले में करीब 1100 कुल 5011 पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने शराब नहीं पीने व शराब नहीं पीने के लिए दूसरे को प्रेरित करने के लिए शपथ दिलायी. उन्होंने लोगों से अपील किया कि शराब से आपका शरीर ही नहीं घर परविार भी बरबाद होता है.
इस लिए आप शराब के विरोध में उठे ओर लोगों को उससे होने वाली बुराई के संबंध में बताते हुए शराब से दूर रहने को समझाएं. नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने की लागों से अपील डीआइजी ने की.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










