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गांजा तस्करी में दोषी दो अभियुक्तों को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व जुर्माना

Updated at : 29 Jul 2024 7:30 PM (IST)
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तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद ने करीब 42 किलो गांजा तस्करी मामले में गिरफ्तार दो अभियुक्तों को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है.

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पूर्णिया कोर्ट. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद ने करीब 42 किलो गांजा तस्करी मामले में गिरफ्तार दो अभियुक्तों को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में मद्य निषेध समेकित जांच चौकी दालकोला के अवर निरीक्षक संजय कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने बताया कि 27 अगस्त 22 को अन्य पुलिस टीम के सदस्य के साथ वाहन जांच के क्रम में बंगाल की तरफ से चौकी की और आ रहे भूरे रंग की चार पहिया वाहन को रुकने का इशारा किया तो वाहन रोक कर चालक सहित एक अन्य व्यक्ति वहां से भागने लगा जिन्हें खदेड़कर पकड़ लिया गया. पकड़े गये व्यक्ति का नाम व पता पूछने पर चालक सुरेश सहनी मधुबनी जिले के खजौली थाना क्षेत्र के मदना गांव का रहने वाला था तथा दूसरा दुलाल सरकार साकिन दूईनंबर मांकपाला थाना शितलकोची जिला कूच बिहार पश्चिम बंगाल बताया. तलाशी लेने पर वाहन के बीच वाले सीट से चार पैकेट कुल 41:60 किलो ग्राम जो मारुति सुजुकी जैन स्टीलो से बरामद हुआ. मामले को लेकर थाना कांड मद्य निषेध थाना 418/2022 जिसका विचारण स्पेशल 72 /22 से विचरण किया गया. इसमें विशेष लोक अभियोजन शंभू आनंद ने अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करवाई जबकि बचाव पक्ष से अमित कुमार उपाध्याय ने बहस किया. गवाहों के बयान, अभिलेख पर उपस्थित अन्य तथ्य एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि यह गांजा तस्करी का काम सिर्फ अपराध के श्रैणी में नही आता है बल्कि इससे समाज के युवा वर्गों को भी नशा का आदी बनाने का बहुत ही निकृष्ट कार्य किया जाता है जो किसी भी तरीके से जायज नहीं है. इसे जघन्य कार्यों की श्रेणी में बताया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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