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गांजा तस्करी में दोषी को 10 वर्ष की सजा

Updated at : 30 Oct 2024 5:33 PM (IST)
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गांजा तस्करी के मामले में

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पूर्णिया कोर्ट. गांजा तस्करी के एक मामले में तृतीय अपर जिला जज अरविन्द ने अभियुक्त रंजन कुमार भारती के खिलाफ 10 वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाया है. भारती खगड़िया जिला अन्तर्गत थाना परबत्ता थान के बैसा निवासी का रहनेवाला है. बायसी थाने में कांड सं० 373/2022 दर्ज किया गया था. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने बताया कि संजय कुमार तात्कालीन अवर निरीक्षक मद्यनिषेध समेकित जांच चौकी दालकोला द्वारा 21 सितम्बर 2022 को दल-बल के साथ वाहन जांच कर रहे थे. संध्या 05.05 मिनट पर बंगाल की ओर से आ रही एक कार को रुकने का इशारा किया तो ड्राइवर कार रोक कर भागने लगा. दल-बल के सहयोग से खदेड़ कर उसे पकड़ा गया. कार की तलाशी लेने पर बीच वाले सीट में छुपा कर रखा हुआ 7 पैकेट गांजा कुल वजन 43 किलो 095 ग्राम बरामद हुआ. इसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी. इसी मामले के विचारण के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई

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