पूर्णिया: पेंडिंग ट्रैफिक चालानों पर 50% तक की भारी छूट, 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
वाहन जांच करती पुलिस | Prabhat Khabar Network
पूर्णिया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में 90 दिनों से पुराने ट्रैफिक ई-चालानों पर 50% तक की छूट पाएं. यह योजना बिहार सरकार की 'एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026' का हिस्सा है.
बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचित "एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026" के तहत पूर्णिया जिले के वाहन स्वामियों को लंबे समय से अटके ट्रैफिक ई-चालानों से मुक्ति पाने का सुनहरा मौका मिल रहा है. जिला प्रशासन पूर्णिया एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के संयुक्त तत्वावधान में आगामी 12 सितंबर 2026 को व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) परिसर, पूर्णिया में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस विशेष लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक पुराने लंबित ई-चालानों की शमन राशि (जुर्माना) पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी. जिला परिवहन कार्यालय (DTO) के मुताबिक, जिले में लगभग 20.92 करोड़ रुपये के 15 हजार चालान लंबित हैं, जिन्हें निपटाने के लिए परिसर में ऑनलाइन और ऑफलाइन विशेष काउंटर बनाए जा रहे हैं.
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केवल पूर्णिया जिले के चालान होंगे मान्य
लोक अदालत में निष्पादन को लेकर विभाग ने नियम व शर्तें तय की हैं:
- स्थानीय अधिकार क्षेत्र: इस राष्ट्रीय लोक अदालत में केवल उन्हीं ई-चालानों का निपटारा होगा जो पूर्णिया जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर कटे हैं. अन्य जिलों में कटे चालान यहां निष्पादित नहीं किए जाएंगे.
- 90 दिनों से अधिक की बाध्यता: छूट का लाभ केवल 90 दिनों से अधिक समय से पेंडिंग पड़े पुराने यातायात चालानों पर ही मिलेगा.
- सहायता काउंटर: कोर्ट परिसर में वाहन स्वामियों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से भुगतान की सुविधा रहेगी, जहां तकनीकी कर्मी चालान फेच करने और मार्गदर्शन में मदद करेंगे.
किस उल्लंघन पर कितनी मिलेगी छूट?
प्रमुख यातायात नियमों के उल्लंघन पर प्रस्तावित नई व पुरानी दरों का ब्योरा:
| यातायात नियम उल्लंघन (Traffic Violation) | निर्धारित जुर्माना राशि (Original Fine) | लोक अदालत में देय राशि (Discounted Fine) | छूट का प्रतिशत |
| बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) | ₹5,000 | ₹2,500 | 50% |
| ओवरस्पीडिंग (तेज रफ्तार) | ₹4,000 | ₹2,000 | 50% |
| बिना बीमा (Insurance) वाहन | ₹2,000 | ₹1,000 | 50% |
| यातायात आदेशों का उल्लंघन | ₹2,000 | ₹1,000 | 50% |
| बिना हेलमेट या सीट बेल्ट | ₹1,000 | ₹500 | 50% |
| तीन सवारी (ट्रिपल राइडिंग) | ₹1,000 | ₹500 | 50% |
| गैर-पंजीकृत वाहन (Unregistered) | ₹2,000 | ₹2,000 (यथावत) | कोई छूट नहीं |
| क्षमता से अधिक सवारी (Overloading) | ₹1,000 | ₹1,000 (यथावत) | कोई छूट नहीं |
आरसी और डीएल साथ लेकर पहुंचें वाहन मालिक
जिला प्रशासन और जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO) ने वाहन मालिकों से अपील की है:
- दस्तावेजों की तैयारी: लोक अदालत में आने से पूर्व वाहन स्वामी परिवहन सेवा पोर्टल पर अपने चालान का स्टेटस देख लें तथा वाहन का निबंधन प्रमाण पत्र (RC), ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और पूर्व चालान की कॉपी साथ लेकर पहुंचें.
- कानूनी झंझटों से मुक्ति: परिवहन विभाग ने साफ किया है कि लंबे समय तक चालान लंबित रखने पर वाहन ब्लैकलिस्ट हो सकता है और फिटनेस या प्रदूषण प्रमाण पत्र बनने में रोक लग सकती है. ऐसे में 12 सितंबर को 50 फीसदी छूट के साथ चालान रफा-दफा करना सबसे सुगम विकल्प है.
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