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होल्डिंग टैक्स बकाया रखने वालों पर कसेगा नगर निगम का शिकंजा

Updated at : 28 Feb 2026 7:03 PM (IST)
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होल्डिंग टैक्स बकाया रखने वालों पर कसेगा नगर निगम का शिकंजा

रडार पर है 60 हजार से अधिक हाउस होल्डर्स का बड़ा हिस्सा

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रडार पर है 60 हजार से अधिक हाउस होल्डर्स का बड़ा हिस्सा

20 लाख से अधिक बकाया रखने वाले बड़े होटल भी चिह्नित

पूर्णिया. होल्डिंग टैक्स बकाया रखने वालों पर अब बहुत जल्द शिकंजा कसेगा. नगर निगम ने इसके लिए अगाह भी किया है. निगम ने न केवल बड़े डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर ली है बल्कि वसूली का अभियान भी शुरू कर दिया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले निगम की टीम घर-घर जाकर टैक्स वसूल रही है. टैक्स जमा नहीं करने पर जुर्माना के साथ कार्रवाई की भी तैयारी है. इस बार राजस्व वसूली को लेकर नगर निगम गंभीर है और यही कारण है कि वसूली प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाया गया है. नगर निगम ने उन छोटे से लेकर बड़े बकायदारों की एक लिस्ट तैयार की है जिनका पिछले कई वर्षों से टैक्स बकाया है. शहर के 60 हजार से अधिक हाउस होल्डर्स में से एक बड़ा हिस्सा अब भी रडार पर है.

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शहर के करीब पचास फीसदी हाउस होल्डर्स बकाया चुकता कर चुके हैं लेकिन अभी भी बड़े बकायदारों की लंबी लिस्ट में हैं. इसमें सबसे अधिक खुश्कीबाग और गुलाबबाग जीरोमाइल के आस-पास एक बड़े प्रतिष्ठान सहित कई बड़े गोदाम शामिल है. इन संस्थाओं को कई दफा निगम द्वारा सूचना दी गयी है पर इसके बाद भी होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया जा सका है. ऐसी संस्थाओं को चिह्नित कर 31 मार्च से पहले टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है. निगम में स्पेरो शॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर कुंदन कुमार ने बताया कि इसके लिए एजेंसी की टीमें अब वार्ड वार घर-घर पहुंच रही हैं. ये टीमें न केवल बकाया राशि की जानकारी दे रही हैं बल्कि मौके पर ही वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर रही हैं.

ब्याज व दंड में सौ फीसदी की छूट

समय पर टैक्स नहीं भरने वालों के लिए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक बकाया टैक्स जमा करने पर ब्याज और दंड में सौ फीसदी की छूट का लाभ भी मिल सकता है. जबकि 31 मार्च के बाद पेनाल्टी के साथ टैक्स जमा करना होगा. ज्ञात हो कि पेनॉल्टी के साथ-साथ निगम द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी. शहरवासियों की सुविधा के लिए टैक्स की दरें सड़क की श्रेणी और मकान के प्रकार पर आधारित हैं. इसमे आवासीय घर, कमर्शियल आवासीय, दुकान, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सरकारी भवन व कार्यालय, होटल, मॉल, गोदाम आदि शामिल है.

बकायदारों में सरकारी कार्यालय से लेकर होटल, बिल्डर, उद्यमी, निजी संस्थान, आवासीय लोग शामिल हैं. ज्ञात हो कि शहरी क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों लोग है जिन्होंने अब तक होल्डिंग टैक्स जमा ही नहीं किया है. शहर के बकायदारों में बड़े होटल भी चिह्नित हैं जिन पर 20 लाख से अधिक होल्डिंग टैक्स बकाया है. ऐसे भी कई कार्यालय हैं जिन पर 1 लाख से अधिक रुपये तक का बकाया है. होल्डिंग टैक्स वसूलने में कार्यरत एजेंसी को 31 मार्च तक 18 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य है. एजेंसी अब तक शहर के आधे भागों के लोगों से ही होल्डिंग टैक्स वसूल रही है.

कहते हैं अधिकारी

नगर निगम क्षेत्र में पूरी तैयारी के साथ होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है. शहरवासियों से अपील है कि 31 मार्च का इंतजार नहीं करें. होल्डिंग टैक्स की टीम को सहयोग करें और अपनी रसीद प्राप्त करें. यदि बार-बार सूचना देने के बाद भी टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है तो नगर निगम द्वारा पेनॉल्टी के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कुमार मंगलम, नगर आयुक्त

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By AKHILESH CHANDRA

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