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भूमि के अभाव में 35 विद्यालयों का अस्तित्व समाप्त
भूमिहीन प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का विभाग का फैसला विद्यालय शिक्षा समिति का भी किया गया विघटन पूर्णिया : जिले के 35 विद्यालय अब न तो कागज पर रहेंगे और न ही सरजमीं पर दिखायी देंगे. अब इन विद्यालयों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. ये सभी विद्यालय भूमिहीन थे […]
भूमिहीन प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का विभाग का फैसला
विद्यालय शिक्षा समिति का भी किया गया विघटन
पूर्णिया : जिले के 35 विद्यालय अब न तो कागज पर रहेंगे और न ही सरजमीं पर दिखायी देंगे. अब इन विद्यालयों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है. ये सभी विद्यालय भूमिहीन थे जिसके कारण इन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधि एवं अन्य कार्यों के संचालन में काफी कठिनाई हो रही थी.
जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश प्रसाद ने बताया कि 31 मार्च से इन विद्यालयों की विद्यालय शिक्षा समिति भी विघटित कर दी गयी है. इस आदेश को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित बीईओ को जवाबदेही दी गई है. बीईओ को यह भी कहा गया कि इन विद्यालयों के बच्चों का दाखिला निकटवर्ती दूसरे विद्यालयों में करायें जिससे उनका पठनपाठन सुचारू रूप से चलता रहे. उन्होंने बताया कि संबद्ध विद्यालयों में नामांकन के बाद इन बच्चों को पहले की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा.
बंद किये गये स्कूल
कसबा-प्राथमिक विद्यालय कमरैली, प्रावि गेरुया टोल, प्रावि लागन मुसहरी, प्रावि दरगाह टोल, प्रावि नोनिया टोल, धमदाहा- प्रावि तुरहा टोल वार्ड 8, प्रावि नवटोलिया कुकरौन 2, प्रावि जामुन टोल इटहरी, प्रावि मुंगेरिया टोल, प्रावि विष्णुपुरिया टोल, प्रावि मेहता टोल अमारी, प्रावि रामथान मुसहरी, प्रावि पासवान टोल चंदरही, प्रावि कबड़बद्धा, प्रावि भोटिया हटिया टोल, बीकोठी-प्रावि सहसौल मुस्लिम, बनमनखी- प्रावि मिलिक टोल नौलखी, प्रावि गुणेश्वर नगर नवटोलिया, प्रावि रेलेवे कॉलोनी, प्रावि वाल्मिकीनगर, प्रावि रहमतनगर, बायसी- प्रावि पूरब टोला बकहरिया, प्रावि डीहा, रुपौली- प्रावि बजरंगबली टोला, प्रावि तिरसीटोल टीकापट्टी, प्रावि पासवान टोल टीकापट्टी, प्रावि फुलकिया, प्रावि मुसहरी टोल हरनाहा, प्रावि किरानी टोल, पूर्णिया सदर-प्रावि करूणाबाड़ी, प्रावि कालीस्थान सिटी, प्रावि नागेश्वरबाग खुश्कीबाग, प्रावि मेला ग्राउंड, प्रावि ठाकुरबाड़ी ततमा टोली, भवानीपुर-प्रावि रहमतगंज है.
आरटीई के तहत खोले गये थे विद्यालय
बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के मद्देनजर आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को वर्ग एक से वर्ग 8 तक की शिक्षा देने के लिए नये प्राथमिक विद्यालय खोले गये थे. हालांकि काफी प्रयास के बाद भी 35 विद्यालयों के लिए न तो सरकारी स्तर पर जमीन मिल पायी और न ही किसी ने दान में निजी जमीन प्रदान की. इस कारण से इन विद्यालयों को बंद कर पास के अन्य विद्यालय में विलय करने की नौबत आयी.
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