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ब्रजेश व पप्पू की जब्त होगी संपत्ति

पूर्णिया : धान मिलर नेवालाल चौक स्थित पूर्णिया राइस मिल के बकाये धान के 10 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर आर्थिक अपराध इकाई पटना द्वारा बकायेदारों के विरूद्ध शिकंजा कसा गया था. अररिया एसएफसी के जिला प्रबंधक द्वारा 21 जनवरी 2015 को अररिया थाना कांड संख्या 33/15 दर्ज कराया गया था. इसके उपरांत आर्थिक […]

पूर्णिया : धान मिलर नेवालाल चौक स्थित पूर्णिया राइस मिल के बकाये धान के 10 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर आर्थिक अपराध इकाई पटना द्वारा बकायेदारों के विरूद्ध शिकंजा कसा गया था. अररिया एसएफसी के जिला प्रबंधक द्वारा 21 जनवरी 2015 को अररिया थाना कांड संख्या 33/15 दर्ज कराया गया था. इसके उपरांत आर्थिक अपराध इकाई के अनुसंधान कर्ता मनमोहन प्रसाद द्वारा उक्त कांड के लिए बकायेदारों की परिसंपत्तियां जब्त करने के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया था.

जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल द्वारा सदर एसडीएम को बकायेदारों की परिसंपत्ति जब्त करने के संदर्भ में मापी एवं सीमांकन के लिए 17 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक का समय निर्धारित किया गया है. मरंगा थाना क्षेत्र के कृष्णानगर निवासी ब्रजेश चंद्र यादव एवं उनकी पत्नी किरण देवी के अलावा केहाट (मधुबनी) थाना क्षेत्र के सिपाही टोला निवासी निखिल कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह तथा उनकी पत्नी निपुन सिंह शामिल है.

यहां की संपत्ति होगी जब्त : ब्रजेश चंद्र यादव के नाम से मधुबनी मौजा, खाता 343, खेसरा 942 अंतर्गत एक कट्ठा 17 धूर जमीन एवं 1225 वर्गफीट में निर्मित पक्का मकान, ब्रजेश चंद्र यादव की पत्नी किरण देवी के नाम से मरंगा मौजा, खाता 1608 एवं खेसरा 2978 के अंतर्गत 14 डिसमल पांच कड़ी जमीन, निखिल कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह के नाम से मरंगा मौजा, खाता 131 एवं खेसरा 4949 में 29 डिसमल 2.50 कड़ी जमीन, निखिल कुमार सिंह की पत्नी निपुन सिंह के नाम से लालगंज मौजा, खाता 337 एवं खेसरा 991 में 0.07 डिसमल जमीन की जब्ती होगी. इसके अलावा गोल्डेन रियल प्रो डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के दो डायरेक्टर निखिल कुमार सिंह एवं किरण देवी के नाम से लालगंज मौजा में खाता 234, खेसरा 1532 में 05 डिसमल जमीन एवं खाता 738, खेसरा 2188 में 79.5 डिसमल जमीन, मरंगा मौजा अंतर्गत खाता 1032 एवं खेसरा 1522 में 17 डिसमल जमीन की भी जब्ती होगी.
मापी के दिये निर्देश : जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि धारा 102 द प्र स अंतर्गत उक्त परिसंपत्तियों को जब्त करने से पूर्व अंचल अमीन से मापी करा कर चिन्हित कराना आवश्यक है. मापी एवं सीमांकन में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए एसडीएम अपने स्तर से दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे. यह भी कहा गया है कि मापी एवं सीमांकन कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसी दिन मापी प्रतिवेदन सीओ पूर्णिया पूर्व अपने मंतव्य के साथ समर्पित करेंगे.
पूर्णिया. धान मिलर नेवालाल चौक स्थित पूर्णिया राइस मिल के बकाये धान के 10 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर आर्थिक अपराध इकाई पटना द्वारा बकायेदारों के विरूद्ध शिकंजा कसा गया था. अररिया एसएफसी के जिला प्रबंधक द्वारा 21 जनवरी 2015 को अररिया थाना कांड संख्या 33/15 दर्ज कराया गया था. इसके उपरांत आर्थिक
अपराध इकाई के अनुसंधान कर्ता मनमोहन प्रसाद द्वारा उक्त कांड के लिए बकायेदारों की परिसंपत्तियां जब्त करने के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया था. जिलाधिकारी पंकज कुमार पाल द्वारा सदर एसडीएम को बकायेदारों की परिसंपत्ति जब्त करने के संदर्भ में मापी एवं सीमांकन के लिए 17 अक्तूबर से 19 अक्तूबर तक का समय निर्धारित किया गया है. मरंगा थाना क्षेत्र के कृष्णानगर निवासी ब्रजेश चंद्र यादव एवं उनकी पत्नी किरण देवी के अलावा केहाट (मधुबनी) थाना क्षेत्र के सिपाही टोला निवासी निखिल कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह तथा उनकी पत्नी निपुन सिंह शामिल है.
यहां की संपत्ति होगी जब्त : ब्रजेश चंद्र यादव के नाम से मधुबनी मौजा, खाता 343, खेसरा 942 अंतर्गत एक कट्ठा 17 धूर जमीन एवं 1225 वर्गफीट में निर्मित पक्का मकान, ब्रजेश चंद्र यादव की पत्नी किरण देवी के नाम से मरंगा मौजा, खाता 1608 एवं खेसरा 2978 के अंतर्गत 14 डिसमल पांच कड़ी जमीन, निखिल कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह के नाम से मरंगा मौजा, खाता 131 एवं खेसरा 4949 में 29 डिसमल 2.50 कड़ी जमीन, निखिल कुमार सिंह की पत्नी निपुन सिंह के नाम से लालगंज मौजा,
खाता 337 एवं खेसरा 991 में 0.07 डिसमल जमीन की जब्ती होगी. इसके अलावा गोल्डेन रियल प्रो डेवलेपर्स प्राइवेट लिमिटेड के दो डायरेक्टर निखिल कुमार सिंह एवं किरण देवी के नाम से लालगंज मौजा में खाता 234, खेसरा 1532 में 05 डिसमल जमीन एवं खाता 738, खेसरा 2188 में 79.5 डिसमल जमीन, मरंगा मौजा अंतर्गत खाता 1032 एवं खेसरा 1522 में 17 डिसमल जमीन की भी जब्ती होगी.
मापी के दिये निर्देश : जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम को दिये गये निर्देश में कहा गया है कि धारा 102 द प्र स अंतर्गत उक्त परिसंपत्तियों को जब्त करने से पूर्व अंचल अमीन से मापी करा कर चिन्हित कराना आवश्यक है. मापी एवं सीमांकन में विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए एसडीएम अपने स्तर से दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे. यह भी कहा गया है कि मापी एवं सीमांकन कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसी दिन मापी प्रतिवेदन सीओ पूर्णिया पूर्व अपने मंतव्य के साथ समर्पित करेंगे.
खास बातें
आर्थिक अपराध इकाई ने शिकंजा कसा, अररिया थाना कांड संख्या 33/15 के तहत होगी संपत्ति जब्त
मधुबनी, मरंगा व लालगंज की जमीन होगी जब्त

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