पूर्णिया : राज्य अपराध इकाई के एडीजी डीएस गंगवार ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा सोमवार को जिले के एसपी सहित सभी पुलिस पदाधिकारियों को नशीले पदार्थों की बरामदगी के बाद कार्रवाई से जुड़ी जानकारी दी. बताया गया कि नशीली पदार्थों को पकड़ने के उपरांत उसका नमूना निकाल कर न्यायालय में प्रस्तुत करे.
जब्त नशीले पदार्थ के बाबत न्यायिक दंडाधिकारी को जब्ती सूची बना कर देना है और उसे नष्ट कर देना है. नशीले पदार्थ के नमूना को 72 घंटे के अंदर जांच के लिए भेज दिया जाना है. बरामद किये गये नशीले पदार्थों का वजन करा कर ही उसे नष्ट करना है. इसके लिए जब्त पदार्थों का न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष फोटो लेना अनिवार्य है. इसके अलावा वैसे कफ सीरप जिसमें नशा की मात्रा अधिक है, इसके लिए दवाई दुकानदारों को सीमित स्टॉक रखने के लिए निर्देश किया गया. कहा कि ऐसे कफ सीरप अधिक से अधिक 100 बोतल ही अपनी दुकान में रखें. एडीजी ने नशीले पदार्थ व ड्रग्स के कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने की विधि की जानकारी दी.