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दो वर्ष की सजा, छह हजार जुर्माना

पूर्णिया कोर्ट : एसीजेएम षष्ठम अवधेश कुमार के न्यायालय ने पुलिस लाइन केहाट थाना क्षेत्र के बंटी राउत को देसी कट्टा रखने का दोषी पाया एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25(एक-बी)ए में दो वर्ष के कारावास एवं 3000 का जुर्माना तथा 26 में भी दो वर्ष की सजा के साथ ही 3000 का जुर्माना लगाया. […]

पूर्णिया कोर्ट : एसीजेएम षष्ठम अवधेश कुमार के न्यायालय ने पुलिस लाइन केहाट थाना क्षेत्र के बंटी राउत को देसी कट्टा रखने का दोषी पाया एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 25(एक-बी)ए में दो वर्ष के कारावास एवं 3000 का जुर्माना तथा 26 में भी दो वर्ष की सजा के साथ ही 3000 का जुर्माना लगाया. मामला पांच वर्ष पुराना है. जिसके सूचक केहाट के तत्कालीन थानाध्यक्ष हैं. जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज करते हुए सूचक केहाट थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने केहाट थानाकांड 12/11 दर्ज किया. इसमें नौ अप्रैल 2011 को इन्हें गुप्त सूचना मिली कोई युवक नशे में मुर्गी फार्म लंका टोली के पास अपराध की योजना बना रहा है.

ये दिन के 1:15 में वहां पहुंचे अपने अन्य सहयोगी के साथ तो पुलिस की जीप देख कर युवक भागने लगा तो खदेड़ कर पकड़ने पर बायें कमर में पेंट में खोसी हुई एक देसी कट्टा व आठ एमएम की एक गोली केएफ अंकित लोड पाया. मामले में विचारण के समय सहायक लोक अभियोजक शांति भूषण मिश्र ने गवाहों का साक्ष्य करवाया एवं अंतत: न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनायी.

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