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आिशयाने की राह में नक्शा का रोड़ा

नगर निगम. भवन निर्माण में नक्शा झमेला, श्रमिक सुरक्षा कानून का पेच शहर में ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर व व्यावसाियक प्रतिष्ठान के िनर्माण के िलए दर-दर भटक रहे हैं. दरअसल बात यह है िक भवन िनर्माण के िलए शहर में नक्शा पास कराने में श्रमिक सुरक्षा कानून का पेच फंस गया है. […]

नगर निगम. भवन निर्माण में नक्शा झमेला, श्रमिक सुरक्षा कानून का पेच

शहर में ऐसे कई लोग हैं जो अपने घर व व्यावसाियक प्रतिष्ठान के िनर्माण के िलए दर-दर भटक रहे हैं. दरअसल बात यह है िक भवन िनर्माण के िलए शहर में नक्शा पास कराने में श्रमिक सुरक्षा कानून का पेच फंस गया है.
पूर्णिया : भवन निर्माण को लेकर पिछले दो माह से शहरवासी परेशान हैं. नक्शा पास कराना नगर निगम में आसान नहीं है. ऐसे लोगों की लंबी कतार है, जो अपना घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने के लिए तैयार बैठे हैं और नक्शा उसमें बाधक साबित हो रहा है. न नक्शा पास हो रहा है और न ही लोगों के अपने आशियाने के निर्माण का सपना पूरा हो रहा है.
दरअसल पेच यह है कि भवन निर्माण कार्य में श्रमिक सुरक्षा योजना के तहत भवन निर्माण करने वालों को भवन निर्माण के प्रोजेक्ट राशि का एक फीसदी श्रम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा. उसके बाद ही नक्शा की औपचारिकता पूरी हो सकेगी. ऐसे में लोग नगर निगम का चक्कर लगा रहे हैं और विभाग के बाबू स्पष्ट तौर पर लोगों को कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं. फलस्वरूप जानकारी के अभाव में लोग हलकान हैं और नक्शा पास करने और कराने का कार्य ठप पड़ा है.
यहां फंसा है पेच
दरअसल भवन एवं अन्य निर्माण विभाग द्वारा श्रमिक कल्याण के लिए एक कानून पास किया गया है. जिसमें भवन, मॉल, मोटल, गोदाम या अन्य किसी भी निर्माण कार्य के लिए नगर निगम से नक्शा पास कराने से पहले होने वाले निर्माण कार्य के प्रोजेक्ट राशि का एक प्रतिशत राशि श्रम कल्याण के लिए श्रम कार्यालय में जमा कराना होगा. उक्त जमा राशि की रसीद नगर निगम में जमा होगी िफर निगम द्वारा संबंधित निर्माण के लिए नक्शा को स्वीकृति प्रदान की जायेगी. इस प्रकार यह नया नियम कई लोगों के लिए समस्या बन गयी है.
िनयमों की जानकारी का लोगों में है अभाव, कई हैं परेशान
श्रमिक कल्याण के लिए विभागीय निर्देश में यह भी स्पष्ट है कि 10 लाख से नीचे या 10 लाख तक के भवन निर्माण पर यह टैक्स नहीं देय होगा. लेकिन 10 लाख से उपर के निर्माण कार्य पर प्रोजेक्ट राशि का एक प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य है, लेकिन स्थिति यह है कि निगम के संबंधित कर्मचारियों द्वारा लोगों को सही जानकारी नहीं देने से 10 लाख से कम राशि से निर्माण करने वाले भी लोग परेशान हैं. इस वजह से ऐसे लोग नगर निगम का चक्कर लगाने को बाध्य हैं.
फैसले का है इंतजार, आपत्ति हुई है दर्ज
जानकारी अनुसार विहार भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण निगम द्वारा जारी नियम के विरुद्ध महालेखाकार विभाग ने आपत्ति दर्ज करायी है. हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है और न ही कोई दस्तावेज ही उपलब्ध है. लेकिन इस बात की चर्चा चारों ओर हो रही है. वहीं श्रम अधीक्षक आलोक कुमार के अनुसार जो एक फीसदी राशि जमा होगी, वह सरकार द्वारा श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण के तहत सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजना मद में खर्च की जायेगी. विहार भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण विभाग द्वारा इसी आलोक में यह नियम लागू किया गया है.
श्रमिक कल्याण के लिए विभागीय निर्देश में यह भी स्पष्ट है कि 10 लाख से नीचे या 10 लाख तक के भवन निर्माण पर यह टैक्स नहीं देय होगा. लेकिन 10 लाख से उपर के निर्माण कार्य पर प्रोजेक्ट राशि का एक प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य है, लेकिन स्थिति यह है कि निगम के संबंधित कर्मचारियों द्वारा लोगों को सही जानकारी नहीं देने से 10 लाख से कम राशि से निर्माण करने वाले भी लोग परेशान हैं. इस वजह से ऐसे लोग नगर निगम का चक्कर लगाने को बाध्य हैं.
फैसले का है इंतजार, आपत्ति हुई है दर्ज
जानकारी अनुसार विहार भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण निगम द्वारा जारी नियम के विरुद्ध महालेखाकार विभाग ने आपत्ति दर्ज करायी है. हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि किसी ने नहीं की है और न ही कोई दस्तावेज ही उपलब्ध है. लेकिन इस बात की चर्चा चारों ओर हो रही है. वहीं श्रम अधीक्षक आलोक कुमार के अनुसार जो एक फीसदी राशि जमा होगी, वह सरकार द्वारा श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण के तहत सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजना मद में खर्च की जायेगी. विहार भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण विभाग द्वारा इसी आलोक में यह नियम लागू किया गया है.
विहार भवन निर्माण व अन्य निर्माण निगम की ओर से जारी नियम के विरुद्ध महालेखाकार विभाग ने दर्ज करायी है आपत्ति
श्रमिक सुरक्षा योजना के तहत भवन निर्माण कराने वालों को भवन निर्माण की प्रोजेक्ट राशि का एक फीसदी श्रम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य
जो एक फीसदी राशि जमा होगी, वह सरकार की ओर से श्रमिक सुरक्षा व कल्याण के तहत चलाये जा रहे विभिन्न योजना मद में की जायेगी खर्च

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