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दोषियों को आजीवन कारावास

पूर्णिया कोर्ट : ट्रांसपोर्टर पुनीत चौधरी हत्याकांड में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास व दोनों दोषी को 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी सत्येंद्र रजक के न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी नीरज यादव व किशोर कुमार को त्वरित विचारण के दौरान […]

पूर्णिया कोर्ट : ट्रांसपोर्टर पुनीत चौधरी हत्याकांड में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास व दोनों दोषी को 4.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम श्रेणी सत्येंद्र रजक के न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी नीरज यादव व किशोर कुमार को त्वरित विचारण के दौरान धारा 364(ए) भादवि के अंतर्गत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना, धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व दो लाख रुपये जुर्माना तथा धारा 120(बी)

दोषियों को आजीवन…
भादवि में आजीवन कारावास व एक लाख रुपये का जुर्माना और धारा 201 भादवि में 07 साल कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
नौ दिनों के अंदर कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित कराया गया था
पुनीत हत्याकांड तीन अगस्त 2015 को शहर में घटित हुई थी. इस कांड को एसपी निशांत कुमार तिवारी ने गंभीरता से लिया और कांड प्रतिवेदित होने के मात्र नौ दिनों के अंदर अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कराया था. हत्याकांड से मृतक के परिजन भयभीत थे. एसपी स्वयं परिजन से मिलने उनके घर पहुंचे
और हरसंभव सुरक्षा मुहैया करायी. इसके फलस्वरूप मृतक के परिजन व अन्य साक्षियों द्वारा न्यायालय में भयमुक्त होकर गवाही दी गयी. इसके अलावा पुलिस पक्ष द्वारा मात्र दो माह के अंदर सभी साक्ष्यों को न्यायालय में कलमबद्ध कराया गया.

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