36.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

शराब चाहिए, तो पहचान पत्र लाइये

नयी उत्पाद नीति. हो जाइये सावधान, शराब पीना अब नहीं रहेगा आसान केशव कुमार पूर्णिया : सूबे में 01 अप्रैल से नयी उत्पाद नीति लागू हो रही है. इसके बाद नगर निगम और नगर परिषद को छोड़ कहीं भी शराब का निर्माण व बिक्री प्रतिबंधित होगा. इसके साथ ही लोगों के लिए शराब पीना आसान […]

नयी उत्पाद नीति. हो जाइये सावधान, शराब पीना अब नहीं रहेगा आसान
केशव कुमार
पूर्णिया : सूबे में 01 अप्रैल से नयी उत्पाद नीति लागू हो रही है. इसके बाद नगर निगम और नगर परिषद को छोड़ कहीं भी शराब का निर्माण व बिक्री प्रतिबंधित होगा. इसके साथ ही लोगों के लिए शराब पीना आसान नहीं रह जायेगा.
क्योंकि नयी उत्पाद नीति लागू होने के बाद शराब खरीदने से लेकर पीने तक के लिए कई शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा. शर्तों का उल्लंघन कानूनन अपराध होगा और सजा भी कठोर होगी. जाहिर है शराब और शराबियों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है, लेकिन नयी उत्पाद नीति के सामाजिक और आर्थिक स्तर पर दूरगामी परिणाम सामने आयेंगे, यह तय है. वहीं शराबियों के बीच भी उत्पाद नीति को लेकर चर्चा का बाजार गरम है.
24 घंटे में िमलेगी एक बोतल शराब
नयी उत्पाद नीति लागू होने के बाद शराब बनाना और बेचना तो मुश्किल होगा ही, साथ ही शराब का सेवन भी आसान नहीं रह जायेगा. शराब के सेवन के पूर्व लोगों को नयी उत्पाद नीति के तहत आवश्यक शर्तों का अनुपालन करना होगा. एक ग्राहक को 24 घंटे में केवल एक बोतल शराब से ही संतोष करना पड़ेगा. ग्राहक को शराब खरीदने के लिए अपने साथ पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि) भी लाना अनिवार्य होगा.
परिचय पत्र के आधार पर ही उनकी बिलिंग की जायेगी. शराब की सभी दुकानें ऑफ रहेंगी अर्थात दुकान के आसपास शराब का सेवन वर्जित होगा. किसी भी व्यक्ति को तीन लीटर से अधिक शराब स्टॉक करने की अनुमति नहीं होगी. शराब का बिल नहीं होने पर उसे अवैध माना जायेगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.
अब निर्धारित मूल्य पर ही मिलेगी शराब : नयी उत्पाद नीति के तहत दो प्रावधान शराबियों को खुश करने वाले हैं. शेष सभी प्रावधानों में केवल शराबियों की परेशानी बढती नजर आ रही है.
शराबियों के लिए अच्छी खबर यह है कि मौत तक की सजा के प्रावधान के कारण जहरीली शराब की बिक्री पर रोक लग जायेगी. वही दूसरी ओर शराब का सेवन करने वालों को परिचय पत्र के आधार पर जो बिल दिया जायेगा, वह कंप्यूटराइज्ड होगा. इसके साथ ही सभी काउंटरों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे. मतलब यह कि शराब की कीमत निर्धारित मूल्य से अधिक वसूल नहीं की जा सकेगी. प्रिंट दर पर ही लोग शराब खरीद सकेंगे.
नगर निगम की 19 दुकानों पर ही बिकेगी शराब : जिले में फिलहाल 101 शराब दुकानें संचालित हैं. लेकिन 31 मार्च के बाद ग्रामीण क्षेत्र की सभी शराब दुकानें बंद हो जायेंगी. नगर निगम क्षेत्र स्थित 19 दुकानों के स्थल में भी परिवर्तन किया जायेगा. इनमें से 14 दुकानों के स्थल का चयन भी हो गया है.
शेष 05 दुकानों के चयन की प्रक्रिया जारी है. इसके तहत जनता चौक के समीप रेलवे लाइन के उत्तर 02 दुकानें खुलेंगी. सिटी नाका में काली मंदिर से उत्तर कसबा रोड की ओर तीन दुकानें, वही मरंगा में मरंगा थाना के समीप 01 दुकान खुलेगी. बेलौरी स्थित बुलेट शोरूम के समीप भी 02 दुकानों के लिए स्थल का चयन किया गया है. इसके अलावा 04 दुकानें पूर्णिया पूर्व प्रखंड कार्यालय के समीप कटिहार रोड में खुलेगी. जबकि बिस्कोमान में 02 दुकानों के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें