समाहरणालय के सभागार में डीएम व एसपी ने िकया प्रेस कांफ्रेंस, दी जानकारी
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मद्यपान निषेध नीति एक अप्रैल से प्रभावी : डीएम
समाहरणालय के सभागार में डीएम व एसपी ने िकया प्रेस कांफ्रेंस, दी जानकारी जगह-जगह नुक्कड़ नाटक व जागरूकता रैली के माध्यम से शराब छोड़ने के लिए लोगों को िकया जायेगा प्रेरित पूर्णिया : मद्यपान निषेध नीति 01 अप्रैल 2016 से कारगर रूप से लागू करना है. राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कई […]
जगह-जगह नुक्कड़ नाटक व जागरूकता रैली के माध्यम से शराब छोड़ने के लिए लोगों को िकया जायेगा प्रेरित
पूर्णिया : मद्यपान निषेध नीति 01 अप्रैल 2016 से कारगर रूप से लागू करना है. राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में कई निर्देश दिये गये हैं, जिसे जमीनी रूप से अमलीजामा पहनाना है. शराब से मुक्ति के लिए जिले में व्यापक रूप से जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान में सभी विभाग के सरकारी तंत्र एवं स्वयंसेवी संस्था की अहम भूमिका रहेगी.
उक्त जानकारी डीएम पंकज कुमार पाल ने सोमवार को समाहरणालय के सभागार में दी. श्री पाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के नुकसान से लोगों को अवगत कराया जायेगा. नुक्कड़ नाटक एवं जागरूकता रैली के माध्यम से शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया जायेगा. बताया कि जो ग्राम-टोला पूर्णत: नशा मुक्त घोषित होगा, वहां एक लाख रुपये का इनाम सरकारी स्तर से दिया जायेगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल से शराब मुक्ति अभियान को लेकर संबोधन करेंगे, जिसका जिले के महत्वपूर्ण स्थानों पर सीधा प्रसारण टेलीविजन द्वारा दिखाया जायेगा.
बताया कि नशा के आदी लोगों को पंचायत स्थित जीविका, आंगनबाड़ी के आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा चिन्हित किया जायेगा. वैसे नशा के शिकार लोगों को इलाज हेतु सदर अस्पताल के पुराने बच्चा वार्ड भवन में व्यवस्था की गयी एवं दवाई उपलब्ध करायी जा रही है. इसके अलावा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी दवाईयां उपलब्ध करायी जायेगी. उन्होंने बताया कि सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों को नशामुक्ति शपथ पत्र दिया जायेगा. छात्र अपने अभिभावक से शपथ पत्र भरवा कर पुन: विद्यालय में जमा करेंगे.
दालकोला चेकपोस्ट पर होगी निगरानी : एसपी श्री तिवारी ने बताया कि शराब के अवैध कारोबार के रोकथाम हेतु पश्चिम बंगाल के सीमा के दालकोला चेकपोस्ट पर विशेष निगरानी रखी जायेगी. इस संबंध में शराब से लदा वाहनों को 24 घंटे के अंदर गंतव्य स्थान तक पहुंच जाना है.
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