चार बीएसओ पर 25-25 हजार का जुर्माना भवानीपुर. सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धमदाहा, भवानीपुर, रूपौली एवं बीकोठी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा की ओर से 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25-25 हजार का जुर्माना किया गया है. उक्त आशय की सूचना समाहर्ता पूर्णिया को देने की बात कही गयी है, ताकि उनके वेतन से जुर्माना की राशि वसूल की जा सके. जानकारी के अनुसार भवानीपुर के भोलानाथ यादुका की ओर से 25 जून 2015 को विभाग से संबंधित सूचना मांगी गयी थी. सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर उन्हें 09 अक्टूबर 2015 तक पुन: सूचना उपलब्ध कराने का मौका दिया गया था, लेकिन विभाग की ओर से विस्तारित समय सीमा में भी सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी. जानकारी अनुसार सूचना उपभोक्ता की श्रेणी के बारे में मांगी गयी थी. बताया गया है कि सूचना उपलब्ध नहीं कराने से सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने में विलंब के चलते उन्हें आर्थिक दंड लगाया गया है. इसकी अगली सुनवाई की तिथि 02 फरवरी 2016 को पूर्वाह्न 10.30 निर्धारित की गयी है.
चार बीएसओ पर 25-25 हजार का जुर्माना
चार बीएसओ पर 25-25 हजार का जुर्माना भवानीपुर. सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी धमदाहा, भवानीपुर, रूपौली एवं बीकोठी को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा की ओर से 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25-25 हजार का जुर्माना किया गया है. उक्त आशय की सूचना समाहर्ता पूर्णिया […]
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