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पत्नी की हत्या के आरोपी को दस वर्ष की कैद

पूर्णिया कोर्ट: द्वितीय अपर सत्र-न्यायाधीश ने जानकीनगर थाना के मधुबन झकड़ुआ टोला निवासी मांगन शर्मा, पूरण शर्मा तथा मंजुला देवी को पिंकी देवी की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी तथा लाश छुपाने के मामले में एक वर्ष की सजा दी. साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी […]

पूर्णिया कोर्ट: द्वितीय अपर सत्र-न्यायाधीश ने जानकीनगर थाना के मधुबन झकड़ुआ टोला निवासी मांगन शर्मा, पूरण शर्मा तथा मंजुला देवी को पिंकी देवी की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी तथा लाश छुपाने के मामले में एक वर्ष की सजा दी. साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

मामला जानकीनगर थाना कांड संख्या 19/13 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. सूचक धीमा गांव बनमनखी के अजय शर्मा थे. उन्होंने आवेदन दिया था कि 21 मार्च 2013 को उनको टेलीफोन से उनकी भतीजी पिंकी देवी जिसकी शादी मांगन शर्मा से 2011 में हुई थी के बारे में पहले बीमार होने, पुन: थोड़ी देर बाद मृत्यु होने की खबर प्राप्त हुई. उसने प्राथमिकी में दहेज मांगने की बातें बतायी.

सूचक श्री शर्मा ने बताया कि नाक का सोना तथा चौकी एवं रुपये की मांग की जाती थी. गरीबी के कारण वह देने में असमर्थ था. इस कारण प्रताड़ित करते-करते अंतत: सबों ने मिल कर उसकी हत्या कर लाश जला दी थी. मामले में अलग-अलग तीन सत्रवादों को एक साथ मिला कर सुनवाई की गयी. सहायक लोक अभियोजक सुनील कुमार सिन्हा ने अभियोजन की तरफ से पांच साक्ष्यों की गवाही करवायी. मामले के एक अन्य अभियुक्त दरोगी शर्मा को निदरेष पाते हुए पूर्व में ही बरी कर दिया गया था.

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