जिसमें कहा गया कि जिले के किसी भी निर्वाचक का अगर एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचक सूची में नाम है तो यह बिल्कुल गलत है. ऐसे सभी निर्वाचकों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वेच्छा से प्रारूप-7 भर कर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराये. ताकि अतिरिक्त स्थानों पर से नाम हटाने के लिए अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके.
कतिपय निर्वाचकों के एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचक सूची में नाम होने के मामले भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में आने पर आयोग द्वारा निर्वाचक सूची का शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत निर्वाचक सूची के इपिक(मतदाता फोटो पहचान पत्र) की सत्यता की जांच की जायेगी एवं इसके बाद इपिक को आधार संख्या से संबद्ध किया जायेगा. मामले का निष्पादन 15 दिनों के अंदर करके संबंधित मतदाता को सूचित किया जायेगा. निर्वाचक सूची में कोई अन्य त्रुटि की स्थिति में निर्वाचक द्वारा दस्तावेजी प्रमाण-पत्र दिये जाने पर 15 दिनों के अंदर त्रुटि को ठीक किया जायेगा.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचकों को मोबाइल फोन एवं ई-मेल के माध्यम से निर्वाचन संबंधी सूचना, निर्वाचक सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम बनाया गया है. इसके लिए निर्वाचकों का मोबाइल फोन नंबर एवं ई-मेल आइडी प्राप्त कर निर्वाचक सूची डाटाबेस में शामिल किया जायेगा. बैठक में डीडीसी, उप-निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी स्वीप, विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधि, सभी प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधि सम्मिलित हुए. जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं उप-निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचक सूची शुद्धिकरण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया.