पूर्णिया कोर्ट:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय मो अजाजुद्दीन ने एक 12 वर्षीय बच्चे की चाकू से गला काट कर हत्या कर देने वाले हरीपुर बंगाटोला निवासी शफीक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. उसे 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की आधी रकम मृतक सोहेल राजा के परिजनों को दी जायेगी.
मामला आठ वर्ष पुराना है. मामले के सूचक नूर सबा बेगम थी, जो बच्चे की मां थी. उसने अमौर 29/07 के तहत मामला दर्ज करायी थी. कहा गया कि 29 मार्च 2007 को सूचिका अपनी गोतनी के साथ थी. उसका बेटा अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी अभियुक्त अपने हाथ में छुरा लहराते हुए आया तथा बच्चे सोहेल रजा उम्र 12 वर्ष को पकड़ लिया तथा उसकी गला रेत कर हत्या कर दी.
दोनों गोतनी ने वाकया देख कर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे ग्रामीण जुटने लगे. ग्रामीणों को देख कर अभियुक्त भागने लगा, जिसे सबों ने पकड़ा तथा बांध कर मदरसा में रखा व पुलिस को खबर कर सुपुर्द किया. मामले का विचारण उक्त न्यायालय में सत्रवाद संख्या 797/2007 के तहत किया गया तथा अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा तथा जुर्माना लगाया गया.