पूर्णियाः महिला हेल्प लाइन की कार्यपालक पदाधिकारी अनिता कुमारी ने कहा है कि रेड लाइट एरिया की बेबी खातून ने उच्च न्यायालय को गलत सूचना देकर गुमराह किया है. इस संबंध में विधिसम्मत कार्रवाई के लिए महिला हेल्प लाइन द्वारा सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक सह अन्वेषण पदाधिकारी को तथ्य के साथ पत्र लिखा गया है.
दिये गये पत्र में कहा गया है कि बेबी उर्फ शमीमा खातून उर्फ बेबी ने अपने पति का नाम स्व अब्दुल रहमान उर्फ रहमान साकिन मुजरापट्टी रोड थाना सदर जिला पूर्णिया ने आवेदन में अपने पति का नाम गलत सूचित कर उच्च न्यायालय पटना को गुमराह किया है. क्योंकि उक्त बेबी खातून का पति रहमान जीवित है. वह सदर थाना कांड संख्या 463/13 की पीड़िता का मामा है और मुजरापट्टी रोड के किनारे अपने घर के सामने किराना दुकान चलाता है. कहा गया है कि दो अप्रैल 14 को पुलिस छापामारी में उक्त बेबी खातून एवं स्व रहमान की पुत्री रीना परवीन उर्फ यास्मीन को महिला थाना पुलिस द्वारा पूर्णिया के अल्पागृह में पीड़िता के तौर पर रखा गया है.
जबकि उच्च न्यायालय में बेबी खातून ने अपने पति का नाम स्व अब्दुल रहमान साकिन मुजरापट्टी, सदर थाना दर्शाते हुए पिंकी खातून की मां के रूप में अपने को साबित कर उच्च न्यायालय को गुमराह किया है. पिंकी खातून ने अपने बयान एवं साक्ष्य के रूप में मां का नाम स्व गुड्डी खातून पिता का नाम स्व रहमान बताया है. पिंकी खातून ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि रहमान उसका मामा है. वह मुजरापट्टी में अपने मामा के साथ रहती है. पत्र में बेबी खातून के पति रहमान के जीवित होने की संपुष्टी करवाते हुए सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है.