बिहार में गाड़ियों पर लगे लाइट शो या हूटर पर पुलिस हुई सख्त, पकड़े जाने पर देना होगा मोटा जुर्माना

सांकेतिक
ट्रैफिक एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी वाहन पर लाइट शो या हूटर लगा हुआ पाया गया, तो 10 हजार का जुर्माना ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जायेगा. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है.
पटना. गाड़ियों पर लगे लाइट शो या हूटर को लेकर पटना पुलिस सख्त हो गयी है. ऐसे किसी वाहन के पकड़े जाने पर वाहन मालिक को मोटा जुर्माना देना होगा. ट्रैफिक एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी वाहन पर लाइट शो या हूटर लगा हुआ पाया गया, तो 10 हजार का जुर्माना ट्रैफिक पुलिस द्वारा किया जायेगा. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है.
नियमों के तहत गैर काूननी है लाइट शो का प्रयोग
लाइट शो या हूटर गाना मोटरयान अधिनियम के नियमों के तहत गैर काूननी है. ट्रैफिक एसपी पूरण झा ने सभी सेक्टर प्रभारियों को निर्देश दिया है कि अगर इस तरह का कोई वाहन दिखता है, तो उनके खिलाफ जुर्माना करें. साथ ही सीसीटीवी कैमरे की नजर में आने पर भी जुर्माना किया जायेगा. आम तौर पर लोग वाहनों में लाइट शो या हूटर इसलिए लगाते हैं, ताकि वीआइपी या प्रशासनिक लगे.
ओवरलोड हाइवा को किया गया जब्त
ट्रैफिक पुलिस ने ओवरलोडिंग के खिलाफ में अभियान चलाया और जगनपुरा 90 फुट के पास दो हाइवा को रोक कर जांच की गयी, जिसमें दोनों हाइवा ओवरलोड पायी गयी. इसके बाद दोनों हाइवा को जीरो माइल ट्रैफिक थाना के हवाले कर दिया गया. इसके अलावा यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर 52 वाहनों को जब्त किया गया. जबकि अटल पथ व जेपी गंगा पथ पर तेज गति से वाहन चलाने वाले सात वाहनों पर 14 हजार का जुर्माना किया गया.
एएसपी ने फेसबुक लाइव के माध्यम से सुनीं जनता की शिकायतें
ट्रैफिक एएसपी प्रथम सोनू कुमार राय ने पिछले दिनों फेसबुक पर लाइव आकर लोगों से शिकायतें सुनीं. इस दौरान लोगों ने कई जगहों पर जाम की समस्या बतायी. इस पर उन्होंने जल्द ही पुलिस बल की तैनाती करने व जाम की समस्या के निबटारे का आश्वासन दिया है. इसी दौरान उन्होंने लोगों को ट्रैफिक नियमों की भी जानकारी दी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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