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Pension: इस उम्र के बाद सेवानिवृत कर्मचारियों की बढ़ने लगती है पेंशन, जाने किस उम्र में मिलेगा कितना पैसा

Updated at : 28 Aug 2022 5:14 PM (IST)
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Pension: इस उम्र के बाद सेवानिवृत कर्मचारियों की बढ़ने लगती है पेंशन, जाने किस उम्र में मिलेगा कितना पैसा

केंद्रीय सिविल सेवा (Central Civil Services) पेंशन नियमों के तहत केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाने वाला पेंशन या अनुकंपा भत्ता उम्र के हिसाब से बढ़ने लगता है. कर्मचारियों का पेंशन नियम के अनुसार 80 वर्ष की उम्र के बाद काफी बढ़ जाती है.

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काफी कम सेवानिवृत कर्मचारियों को इस बात की जानकारी होगी कि उनका पेंशन उम्र के साथ बढ़ता है. अति वरिष्ठ नागरिकों (Super Senior Citizen) के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (Central Civil Services) पेंशन नियमों में खास प्रावधान किया है. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियम, 2021 में कहा है कि किसी भी सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी के 80 वर्ष की उम्र के बाद उसके जीवित रहने तक सेवानिवृति के वक्त स्वीकृत पेंशन या अनुकंपा भत्ता में वृद्धि होगी. उन्हें अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा.

किसी भी कैलेंडर माह से देय है अतिरिक्त भत्ता

केंद्रीय सिविल सेवा (Central Civil Services) पेंशन नियमों के तहत सेवानिवृत कर्मचारी को मिलने वाला अतिरिक्त भत्ता उसके उम्र की सीमा पर पहुंचने के साथ, किसी भी कैंलेंडर की पहली तारीख से दी जा सकती है. इसके लिए विशेष फाइनेंशियल इयर खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी सेवानिवृत व्यक्ति का जन्म 28 अगस्त 1942 को हुआ हो तो वो मूल पेंशन के 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का हकदार 01 अगस्त 2022 से हो जाएगा. गौरतलब है कि ये सारे नियम केवल 31 दिसंबर, 2003 से पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा. इसमें रक्षा में शामिल नागरिक कर्मचारी भी शामिल होंगे.

किसी आयु में कैसे बढ़ेगा पेंशन

पेंशनर की उम्र मूल पेंशन या भत्ता में बढ़ोत्तरी

1) 80 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम- 20 फीसद

2) 85 वर्ष सेअधिक और 90 वर्ष से कम- 30 फीसद

3) 90 वर्ष से अधिक और 95 वर्ष से कम- 40 फीसद

4) 95 वर्ष से अधिक 100 वर्ष से कम- 50 फीसद

5) 100 वर्ष या उससे अधिक- 100 फीसद

इन सेवानिवृत कर्मचारियों को वर्तमान में नहीं होगा फायदा

सेवानिवृत कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है तो इस सेवा का लाभ नहीं ले पाएगा. इस नियम में रेलकर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी, अंशदायी भविष्य निधि (contributory provident fund) से पेंशन प्राप्त करने वाले, ऐसे लोग जिनकी सेवा की शर्तें संविधान या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत विनियमित है, उनपर ये रूल लागू नहीं होगी. सरकार के द्वारा बनाए जा रहे नए नियम के तहत EPFO के माध्यम से प्राइवेट कर्मचारियों को भी बेहतर पेंशन देने के लिए पहल की जा रही है. हालांकि इसमें अभी वक्त लगेगा.

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