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School Reopen से पहले परिवहन विभाग का निर्देश जारी, बसों में नहीं हुआ इन नियमों का पालन तो रद्द होगा परमिट

School Reopen in bihar: परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी स्कूल बस कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता है. उस बस का परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाये. इस संबंध में स्कूल प्रबंधकों को निर्देश जारी किया जायेगा

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण कम होने के बाद 16 अगस्त से सभी स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया है, ऐसे में सभी स्कूलों ने स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन परिवहन विभाग ने सभी स्कूली बसों में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाये, इसको लेकर सभी जिलों को दिशा-निर्देश भेजा है, ताकि बच्चों को इस संभावित तिसरी लहर से भी सुरक्षित रखा जाये.इसको लेकर पूरे राज्य में सख्ती की जायेगी.

निर्देश का पालन नहीं करने पर परमिट होगा रद्द- परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी स्कूल बस कोरोना गाइडलाइन (Covid Guideline) का पालन नहीं करता है. उस बस का परमिट तुरंत रद्द कर दिया जाये. इस संबंध में स्कूल प्रबंधकों को निर्देश जारी किया जायेगा. इस काम को लेकर सभी जिलों में परिवहन कार्यालय की एक टीम भी होगी.

छोटे बच्चों के बीच रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग- स्कूल में आने वाले छोटे बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग रखना बस चालकों की ही जिम्मेदारी होगी. चालकों को बस, ऑटो व वैन में सेनेटाइजर भी रखना होगा. चालक और बच्चे के लिए मास्क अनिवार्य होगा. वहीं, परिवहन विभाग के अधिकारी भी इस संदर्भ में स्कूलों के बाहर औचक निरीक्षण करेंगे और जिन बसों में गाइडलाइन का पालन नहीं होगा. उन बसों पर तुरंत कार्रवाई की जायेगी.

बताते चलें ति इससे पहले बिहार में अनलॉक-5 (Unlock 5.0) के तहत सभी स्कूलों को खोलने का आदेश सरकार की ओर से जारी किया गया था. बिहार में कोरोना की रफ्तार धीमी होते ही शिक्षा विभाग स्कूल खोलने की तैयारी में जुट गया था.

Posted By : Avinish Kumar Mishra

Prabhat Khabar Digital Desk
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