ePaper

पटना रिमांड होम मामला: पीड़िता ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, 50 लाख मुआवजा व नौकरी की मांग

Updated at : 05 Feb 2022 3:24 PM (IST)
विज्ञापन
पटना रिमांड होम मामला: पीड़िता ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, 50 लाख मुआवजा व नौकरी की मांग

पटना रिमांड होम मामले में एक बड़ा मोड़ आया है. पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने लिये 50 लाख रुपये और सरकारी नौकरी की मांग की है. पीड़िता ने सुरक्षा की भी मांंग की है.

विज्ञापन

पटना के गायघाट रिमांड होम मामले में एक बड़ा मोड़ आया है. पीड़िता ने अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की है और राज्य सरकार से 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की है. पीड़िता ने अपने लिए सरकारी नौकरी की मांग भी की है. वहीं अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है. दूसरी तरह समाज कल्याण मंत्री ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि केवल आरोप लगा देने से कुछ भी प्रमाणित नहीं हो जाता है.

लड़कियों के शोषण का मामला

पटना के गायघाट स्थित रिमांड होम में लड़कियों के शोषण मामले में एक बड़ा अपडेट आया है. समाज कल्याण विभाग ने इस मामले में गंभीरता जब नहीं दिखाई तो हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया था और सरकार को फटकार लगायी थी. इस मामले में पीड़िता का वीडियो काफी वायरल हो चुका है. पीड़िता ने रिमांड होम की सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाये थे.

50 लाख मुआवजा और नौकरी की मांग

पटना रिमांड होम मामले का खुलासा जिस युवती के वायरल वीडियो से हुआ अब वो खुलकर इस लड़ाई में सामने आ चुकी है. पीडिता ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की और सरकार से 50 लाख रुपये मुआवजे के साथ ही सरकारी नौकरी की मांग की. पीड़िता का पक्ष अदालत में रखने वाली वकील मीनू कुमारी ने कहा कि पीड़िता ने सुरक्षा की मांग भी की है. नौकरी और रुपये के साथ सुरक्षा की मांग इसलिए है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे. पीड़िता को दर-दर भटकने छोड़ दिया गया है.

Also Read: Patna News: UPSC में असफल होकर डिप्रेशन में था दो बच्चियों को छत से फेंकने वाला आरोपित
मंत्री मदन सहनी का बयान

गौरतलब है कि इस पूरे प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद जहां एकतरफ रिमांड होम प्रशासन पर लड़कियों के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है वहीं सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस मामले को लेकर कहा है कि केवल आरोप लगा देने से कोई दोषी नहीं हो जाता है. इस मामले की जांच की जाएगी और रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजा जाएगा. उन्होंने इस मामले को मुजफ्फरपुर रिमांड होम मामले से जोड़ना गलत बताया.

POSTED BY: Thakur Shaktilochan

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन