पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से लॉकडाउन की गाइडलाइन और नीतियों की जानकारी मांगी
पटना : लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मृत पड़ी एक महिला की लाश को एक छोटी बच्ची द्वारा उठाने के किये जा रहे प्रयास से संबंधित वायरल हुए वीडियो और समाचार पर सुनवाई करते हुए बुधवार को पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से तमाम गाइडलाइंस और नीतियों की जानकारी मांगी है, जो राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन से लेकर अब तक जारी किये गये हैं.
पटना : लॉकडाउन के दौरान मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर मृत पड़ी एक महिला की लाश को एक छोटी बच्ची द्वारा उठाने के किये जा रहे प्रयास से संबंधित वायरल हुए वीडियो और समाचार पर सुनवाई करते हुए बुधवार को पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से तमाम गाइडलाइंस और नीतियों की जानकारी मांगी है, जो राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन से लेकर अब तक जारी किये गये हैं.
आपके शहर में
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने महिला की लाश को छोटी बच्ची द्वारा उठाने के वायरल वीडियो और समाचार के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है.
मालूम हो कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस घटना से संबंधित समाचार को कई समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उजागर होने के बाद इस पर स्वत: संज्ञान लिया था और राज्य सरकार से जवाब तलब भी किया था.
यह मामला 25 मई, 2020 का है. मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक मृत महिला का शव पड़ा हुआ था. शव के पास ही उसकी एक छोटी बच्ची उसे हिला कर जगाने की कोशिश कर रही थी. बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिस पर सुनवाई चल रही है.
बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान इस मामले में नियुक्त कोर्ट मित्र आशीष गिरी ने कोर्ट को बताया कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत केंद्र व राज्य सरकार नीतियां तैयार कर आदेश जारी करती रहती हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी उन्हीं नीतियों के संबंध में पूरा ब्योरा तलब किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए