बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के चल रहे होटल रेस्टोरेंट और हॉल की होगी जांच
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 15 Jul 2024 1:02 AM
बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर में चल रहे होटल, रेस्टोरेंट, हॉल पर सख्त रवैया अपनाया है.
संवाददाता, पटना
बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर में चल रहे होटल, रेस्टोरेंट, हॉल पर सख्त रवैया अपनाया है. बोर्ड का कहना हैं कि प्रदेश के शहरी इलाकों में बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के चल रहे होटल, रेस्टोरेंट, मैरेज हॉल को जल्द-से-जल्द प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने की हिदायत दी गयी है. अगर जांच के दौरान बिना प्रमाण पत्र के पकड़े गये, तो जुर्माना लगाया जायेगा. प्रदूषण बोर्ड के विशेषज्ञ नलिनी मोहन सिंह ने बताया कि कई बार बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके सूचना दी गयी हैं कि शहर के सभी होटलों, रेस्टोरेंट, मैरेज हॉल को प्रदूषण बोर्ड से एनओसी लेना है. साथ ही जो होटल, रेस्टोरेंट, मैरेज हॉल ने यह सर्टिफिकेट ले लिया है, उनको इसे रिन्यू करवाने की आवश्यकता हो सकती है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अगस्त, 2019 में प्रदेश के 14 जिलों में कुल 179 होटल, रेस्टोरेंट व बैंक्वेट हॉल, रिसॉर्ट का निरीक्षण कर नोटिस भेजा था. साथ ही इन इकाइयों के प्रबंधकों को 15 दिनों के अंदर बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के संचालन का कारण बताने को भी कहा था. इस पर बोर्ड को आकलन है कि राजधानी में करीब 50 प्रतिशत से अधिक होटल बिना एनओसी के संचालित किये जा रहे हैं.
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