STET परीक्षा को रद्द किये जाने के मामले पर पूरी हुई सुनवाई, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला

पटना : हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी ) को गत 16 मई को रद्द किये जाने के आदेश के खिलाफ दायर हुई रिट याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया.
पटना : हाईकोर्ट ने वर्ष 2019 के राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी ) को गत 16 मई को रद्द किये जाने के आदेश के खिलाफ दायर हुई रिट याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया.
न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह और कुमार आलोक की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया. विदित हो कि उक्त परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत राज्य के पांच अलग-अलग जिलों से बोर्ड को मिली थी.
परीक्षा में हुई गड़बड़ी की शिकायत के मद्देनजर बिहार स्कूल परीक्षा समिति ने जांच-पड़ताल करने के बाद पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया था. राज्य परीक्षा समिति के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि महज पांच जिलों में परीक्षा में गड़बड़ी पाये जाने के आधार पर पूरे राज्य के एसटीइटी को रद्द करना अनुचित और मनमानापन है. वहीं, परीक्षा समिति ने आरोप का खंडन करते हुए कहा गड़बड़ी काफी गंभीर थी.
राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (एसटीईटी ) के प्रश्नपत्र लीक हुए थे. इसलिए ऐसी गड़बड़ियों से पूरे परीक्षा की पवित्रता और उसके संचालन पर ही सवालिया निशान खड़ा हो जाता है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










