बिहार में शराबबंदी से जुड़े कानून में संशोधन का असर, करोड़ों जुर्माना लेकर छोड़े गये 219 वाहन व एक मकान
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 24 May 2022 9:01 AM
संशोधित मद्य निषेध कानून के तहत अब लोगों को राहत भी मिलना शुरू हो गया है. डीएम के स्तर पर जुर्माना लेकर जब्त वाहनों व संपत्ति को छोड़ने की कार्रवाई की जा रही है. जब्त 219 वाहनों को 1.96 करोड़ रुपये जुर्माना लेकर छोड़ा गया है.
संशोधित मद्य निषेध कानून के तहत न्यायिक शक्तियां नहीं मिलने से भले ही विशेष दंडाधिकारी नये-पुराने मामलों की सुनवाई नहीं कर पा रहे, लेकिन डीएम के स्तर पर जुर्माना लेकर जब्त वाहनों व संपत्ति को छोड़ने की कार्रवाई की जा रही है. एक अप्रैल, 2022 को नया कानून लागू होने के बाद से 21 मई तक बिहार में जब्त 219 वाहनों को 1.96 करोड़ रुपये जुर्माना लेकर छोड़ा गया है. यही नहीं, न्यूनतम एक लाख रुपये जुर्माना लेकर बेतिया में शराब के साथ जब्त एक मकान को भी विमुक्त किया गया है.
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि सभी जिलों में इ-ऑक्शन पोर्टल एमएसटीसी के माध्यम से जब्त वाहनों की नीलामी की जा रही है. इसके तहत अब तक 8488 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इनमें से 335 वाहनों की नीलामी कर दी गयी है. इसके माध्यम से 15 से 21 मई तक 119 वाहन को नीलाम कर 81.69 लाख रुपये राजस्व प्राप्त किया गया.
उत्पाद आयुक्त ने बताया कि इस महीने 21 तारीख तक 388 ट्रायल पूरे कर लिये गये, जिनमें 377 व्यक्तियों को सजा दी गयी है. इसमें सात लोगों को पांच वर्ष, तीन लोगों को छह वर्ष, दो को सात वर्ष और दो को दस वर्ष की सजा सुनायी गयी है. इस अवधि में पीने के आरोप में गिरफ्तार किये गये 1230 लोगों की सूचना पर विभाग ने सप्लाइ करने वाले 193 लोगों को गिरफ्तार किया है.
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आयुक्त ने बताया कि विभाग ने 11 नये निबंधन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव प्रशासकीय पदवर्ग समिति को सहमति के लिए भेजा है. यह कार्यालय डुमरांव (बक्सर), अमरपुर (बांका), संपतचक, बिहटा एवं फतुहा (पटना), चनपटिया एवं लौरिया (बेतिया), शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर), मनिहारी (कटिहार), पातेपुर (वैशाली) और बनमनखी (पूर्णिया) में खोले जायेंगे.
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