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शिक्षा परियोजना परिषद के कर्मचारी दे सकेंगे 65 साल तक सेवा, …जानें मामला?

पटना : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की प्रबंधन संरचना के तहत नियुक्ति कर्मचारियों की सेवा 65 साल तक ली जा सकेगी. शिक्षा विभाग ने कार्यरत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके इन कर्मियों की संविदा को 65 साल की आयु तक विस्तार देने का आदेश जारी कर दिया है. हालांकि, यह सेवा विस्तार साफ सुथरी छविवाले कर्मियों को ही मिलेगा.

पटना : बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की प्रबंधन संरचना के तहत नियुक्ति कर्मचारियों की सेवा 65 साल तक ली जा सकेगी. शिक्षा विभाग ने कार्यरत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके इन कर्मियों की संविदा को 65 साल की आयु तक विस्तार देने का आदेश जारी कर दिया है. हालांकि, यह सेवा विस्तार साफ सुथरी छविवाले कर्मियों को ही मिलेगा.

आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि संविदा विस्तार तभी होगा] जब परिषद को उस कर्मचारी की सेवा की जरूरत होगी. कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाणपत्र समर्पित करना होगा. संविदा के विस्तार के बाद भी हर साल 31 मार्च को चिकित्सा प्रमाणपत्र देना होगा.

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के प्रबंधन संरचनांतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा पर सामान्यतः तीन वर्षों के लिए की जाती रही है. इसके बाद उनके काम की समीक्षा के बाद तीन वर्षों के लिए विस्तार दिया जाता रहा है.

राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने जिला कार्यक्रम समन्वयक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को निर्देश दिये हैं कि जिला-प्रखंड स्तरीय प्रबंधन संरचनांतर्गत संविदा पर नियुक्ति कर्मी के आगामी संविदा की अवधि विस्तार के लिए आयु की गणना 31 मार्च, 2020 से की जायेगी.

60 साल की उम्रवाले कर्मियों को 63 साल की उम्र तक का सेवा विस्तार दिया जायेगा. इसके बाद सभी अर्हताएं दोबारा पूरी करने पर दो साल यानी 65 साल के लिए सेवा विस्तार किया जायेगा.

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