Coronavirus in Bihar: होम आइसोलेशन में वीडियो के जरिये दी जायेगी डॉक्टरी सलाह

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Coronavirus in Bihar होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमितों को टेलीमेडिसीन के माध्यम से अब ऑडियो व वीडियो द्वारा भी चिकित्सीय परामर्श दी जायेगी. इसके साथ ही इस व्यवस्था के तहत संक्रमितों का हाल-चाल भी लिया जायेगा.

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पटना : होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमितों को टेलीमेडिसीन के माध्यम से अब ऑडियो व वीडियो द्वारा भी चिकित्सीय परामर्श दी जायेगी. इसके साथ ही इस व्यवस्था के तहत संक्रमितों का हाल-चाल भी लिया जायेगा. इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश जिलाधिकारी कुमार रवि ने पटना के सिविल सर्जन डाॅ राजकिशोर चौधरी को दिया है. गुरुवार को जिलाधिकारी ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए किये जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षात्मक बैठक कोषांग के नोडल पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की और कई दिशा-निर्देश दिये.

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जिला कंट्रोल रूम से 818 संक्रमितों का लिया गया हालचाल : जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 0612-2219090 के माध्यम से गुरुवार को 818 कोरोना संक्रमितों को फोन कर उनका हालचाल लिया गया और आवश्यक जानकारी दी गयी. फिलहाल होम आइसोलेशन में 1434 लोग रह रहे हैं. दूसरी ओर, कंट्रोल रूम में 122 लोगों के कॉल रिसीव किये गये. इसमें 104 व्यक्तियों ने कोरोना जांच से संबंधित प्रश्न पूछे और 11 व्यक्तियों ने चिकित्सीय जानकारी के संबंध में पूछा, जबकि सात लोगों ने अन्य प्रकार के प्रश्न किये.

आइसोलेशन सेंटर में लगेगा सीसीटीवी कैमरा : जिलाधिकारी ने बैठक में तमाम आइसोलेशन सेंटर में सीसीटीवी लगाने व अन्य मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. अनुमंडलीय अस्पतालों में जल्द से जल्द ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए भी उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिया.

एंटीजन किट की उपलब्धता बनाये रखने का निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने शहरी क्षेत्र के सभी 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एंटीजन किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जांच कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश सिविल सर्जन को दिया. जिलाधिकारी ने कहा कि सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में किट उपलब्ध हो और जांच किये गये व्यक्तियों की संख्या, पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या और निगेटिव व्यक्तियों की संख्या का अपलोडिंग प्रतिदिन समय पर हो. इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार कंटेनमेंट जोन व बफर जोन बनाने और उस क्षेत्र में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया. उस क्षेत्र में बैरिकेडिंग व फ्लेक्स लगाने को भी कहा है.

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