झंझारपुर में जज और पुलिस के बीच मारपीट मामले पर पटना हाईकोर्ट सख्त, सरकार को कहा- CID को सौंपे जांच

मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट के जज से पुलिसकर्मियों द्वारा पिटाई के आरोप वाले मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दिया गया है. पटना हाईकोर्ट ने इस मामले पर सरकार को निर्देश दिये हैं.
मधुबनी के झंझारपुर में व्यवहार न्यायालय के ADJ-1 और पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट मामले की जांच अब सीआईडी करेगी. पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को इस मामले में यह आदेश जारी किया है. वहीं गुरुवार तक राज्य सरकार को इस मामले की जांच अब सीआईडी को सौंपनी है.
पटना हाईकोर्ट में जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने झंझारपुर कोर्ट के एडीजे और पुलिस के बीच मारपीट मामले में सुनवाई की. अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच अब सीआईडी को सौंपने का आदेश दे दिया. वहीं खंडपीठ ने राज्य सरकार को गुरुवार तक CID को जांच सौंपने का आदेश दिया है.साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि इस मामले की जांच SP रैंक से नीचे के अधिकारी नहीं करेंगे.
मधुबनी के SP की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई और सख्त टिपण्णी की. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने यहां तक कहा कि पावर मिलने का यह मतलब नहीं कि कुछ भी कर लें. कोर्ट ने इस कांड की जांच से मधुबनी पुलिस को दूर रहने का निर्देश दिया है. इस मामले की जांच में हस्तक्षेप नहीं होगा. आगे की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया.
Also Read: राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ, बीजेपी एमएलए संजय सरावगी पैचअप को तैयार नहीं
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत के सामने कहा कि राज्य में अराजकता जैसा माहौल नहीं है. वहीं सीनियर वकील मृग्यांक मौली को कोर्ट ने इस मामले में अदालत को सहयोग करने के लिए एमिकस क्यूरी नियुक्त किया.फिलहाल DGP को कोर्ट में आने की जरूरत है लेकिन अदालत ने जरुरी पड़ने पर बुलाने की भी बात की.
Published By: Thakur Shaktilochan
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










