नेशनल पेंशन स्कीम सहित कई नियमों में एक सितंबर से होगा बदलाव, लोगों के जीवन पर पड़ेगा असर

नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में भी बदलाव हुआ है. नये प्रावधान के बाद एनपीएस का खाता खोलने वाले प्वाइंट ऑफ प्रजेंस को कमीशन दिया जायेगा. यही एनपीएस में लोगों का रजिट्रेशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं
एक सितंबर से कई ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिससे लोगों के जीवन पर गहरा असर पड़ेगा. सबसे अधिक जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े एजेंट पर इसका व्यापक असर पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने अब कमीशन में कटौती कर दी है. इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव होने की संभावना है.
एजेंट का कमीशन होगा कम : बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को एजेंट का कमीशन सीमित करने को कहा है. इसे 20 फीसदी तक सीमित किया जायेगा. अभी तक एजेंट को कमीशन के रूप में 30-35 फीसदी तक मिलता था. नया निर्देश संभवत: एक सितंबर से लागू हो जायेगा. कमीशन घटाने का एजेंट विरोध कर रहे हैं.
नेशनल पेंशन स्कीम : नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में भी बदलाव हुआ है. नये प्रावधान के बाद एनपीएस का खाता खोलने वाले प्वाइंट ऑफ प्रजेंस को कमीशन दिया जायेगा. यही एनपीएस में लोगों का रजिट्रेशन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं. वाइंट ऑफ प्रजेंस को एक सितंबर से 15 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक का कमीशन मिलेगा.
एलपीजी सिलेंडर : लगभग हर माह की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा होती है. इनमें कमी और इजाफा होने की संभावना है. इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि कीमतों में कोई बदलाव न हो.
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टोकन नंबर होगा लागू : भारतीय रिवर्ज बैंक के टोकन दिशा निर्देशों के अनुसार टोकन नंबर का उपयोग किए जाने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है. संभवत: यह नियम एक सितंबर से लागू हो जाएगा. आरबीआइ एक वैकल्पिक कोड के साथ वास्तविक कार्ड विवरण के लिए जारी करेगी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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