Lockdown in Bihar: बिहार के पांच जिले आज से हुए लॉक, जानें कब तक रहेगा लॉकडाउन

Bihar District Wise Coronavirus Lockdown Latest News Update बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धीरे-धीरे कई जिलो में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है. बिहार का में अब तक 15 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है.
बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए धीरे-धीरे कई जिलो में लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है. बिहार का में अब तक 14 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है. इनमें पटना के साथ ही कैमूर, बक्सर, नवादा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, किशनगंज, मोतिहारी व मुजफ्फरपुर जिले शामिल हैं. वहीं वैशाली, बेगूसराय, नालंदा जमुई, गोपालगंज में शनिवार से लॉकडाउन लागू होगा.
शनिवार से गोपालगंज और मीरगंज शहर समेत चार और प्रखंडों में आठ दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है. लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को नियंत्रित करने को लेकर डीएम अरशद अजीज ने शुक्रवार को लॉकडाउन को लागू करने के आदेश दे दिये. लॉकडाउन 11 जुलाई को सुबह छह बजे से 18 जुलाई शाम छह बजे तक लागू रहेगा. इनमें नगर पर्षद गोपालगंज, थावे, मीरगंज नगर पंचायत, हथुआ प्रखंड शामिल है. इसके पूर्व गुरुवार को बैकुंठपुर प्रखंड में लॉकडाउन लगाया गया. अब पांच प्रखंडों में पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है. इस अवधि में जरूरी सामान, मसलन दवा, किराना, फल-सब्जी, कृषि संबंध समान आदि की दुकानें छोड़ कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी. इनमें भी फल-सब्जी, राशन की दुकान सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गयी है. डीएम ने कहा कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. बेवजह घूमने और पकड़े जाने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
जमुई 12वां ऐसा जिला है, जहां एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा की गयी है. कोरोना मरीजों के बढ़ते संख्या को देखते हुए डीएम ने शुक्रवार की दोपहर समीक्षा मीटिंग के बाद जमुई में 11 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है. इससे पहले कोसी और पूर्वी बिहार के जिलों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शुक्रवार से ही मधेपुरा, खगड़िया और मुंगेर जिले में लॉकडाउन लागू हो गया.
पिछले पांच दिनों में 167 नये कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने पर 37 दिनों बाद एक बार फिर 11 से 16 जुलाई 2020 (छह दिन) तक पूरे जिले में लॉकडाउन रहेगा. जहां आवश्यक सामग्रियों की दुकानें राशन, फल, सब्जी, दूध, मछली आदि को छोड़ कर सभी शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक वाहन (बसों को छोड़कर), धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. उक्त आशय की जानकारी शुक्रवार को जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कारगिल विजय सभा भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें लॉकडाउन की अवधि में सुबह छह बजे से दस बजे तक वहीं शाम के चार बजे से सात बजे तक खुलेंगे. इसके अलावा सार्वजनिक वाहनों में बसों का परिचालन जारी रहेगा किन्तु इसके अलावा टेंपो, इ-रिक्शा, टैक्सी आदि के परिचालन पर पूर्णतया रोक रहेगी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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