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12 नगर निगमों में वार्ड समिति का होगा गठन

पटना : राज्य के 12 नगर निगम क्षेत्रों में पहली बार वार्ड समिति का गठन किया जायेगा. ग्राम पंचायत की वार्ड विकास समिति के बाद स्थानीय शहरी निकाय के लिए यह कमेटी महत्वपूर्ण होगी. अब तक राज्य के किसी भी नगर निकाय में वार्ड कमेटी का गठन नहीं हुआ है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता […]

पटना : राज्य के 12 नगर निगम क्षेत्रों में पहली बार वार्ड समिति का गठन किया जायेगा. ग्राम पंचायत की वार्ड विकास समिति के बाद स्थानीय शहरी निकाय के लिए यह कमेटी महत्वपूर्ण होगी. अब तक राज्य के किसी भी नगर निकाय में वार्ड कमेटी का गठन नहीं हुआ है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में इसका निर्णय लिया गया है. इसके लिए नगरपालिका अधिनियम 2007 में आवश्यक संशोधन किया जायेगा. नगरपालिका आम निर्वाचन के छह माह के अंदर नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड समिति होगी.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) नियमावली 2013 अधिसूचित की गयी है. हर वार्ड में क्षेत्र सभा प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जायेगा. इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जायेगा.
वार्ड सभा की जिम्मेवारी होगी कि वार्ड में ठोस कचरा के प्रबंधन में सहयोग करना, वार्ड के सफाई कार्य की माॅनीटरिंग करना, वार्ड के विकास की योजना बनाने में सहायता करना, वार्ड के विभिन्न समूह के लोगों के बीच एकता एवं सद्भाव को बढ़ावा देना. इसके अतिरिक्त सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए सामान या धन के माध्यम से स्वैच्छिक श्रमिक एवं अनुदान की व्यवस्था करना, वार्ड से संबंधित विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में सहायता करना, विकास एवं कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों की पहचान में सहायता करना, कला एवं सांस्कृतिक गतिविधियों तथा खेलकूद क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना भी इनकी जवाबदेही हाेगी. नगरपालिका को देय कर, फीस एवं अन्य राशियों के ससमय वसूली में सहायता करना, वार्ड में उद्यानों का रख-रखाव, वार्ड में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी इसमें शामिल है. इधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार द्वारा तैयार की गयी नियमावली को लेकर स्पष्टता की मांग की है.
आयोग ने सरकार से पूछा है कि किसी भी वार्ड समिति में मतदाता कौन होंगे और निर्वाचित होनेवाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होगी. अभी तक आयोग को इसकी जानकारी नहीं मिली है.

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