Advertisement
केंद्र ने बायो टेरोरिज्म से बचाव को मांगे सुझाव
पटना : एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, एचआइवी-एड्स, प्लेग जैसी 35 प्रकार की महामारी फैलानेवाले प्रयोगों पर रोकथाम के लिए कानून बनेगा. केंद्र सरकार द्वारा तैयार किये जा रहे इस कानून के माध्यम से किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा बायो टेरोरिज्म फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए केंद्र सरकार बायो टेरोरिज्म बिल 2017 तैयार कर […]
पटना : एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, एचआइवी-एड्स, प्लेग जैसी 35 प्रकार की महामारी फैलानेवाले प्रयोगों पर रोकथाम के लिए कानून बनेगा. केंद्र सरकार द्वारा तैयार किये जा रहे इस कानून के माध्यम से किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा बायो टेरोरिज्म फैलाने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए केंद्र सरकार बायो टेरोरिज्म बिल 2017 तैयार कर रही है. इस बिल पर जनता से 25 मार्च तक सुझाव मांगा गया है.
जिन बीमारियों को लेकर यह बिल लाया जा रहा है उसमें एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू, चिकेनपॉक्स, चिकुनगुनिया, कॉलरा, डेंगू बुखार व डेंगू हेमोरैजिक बुखार, डिप्थेरिया, इंटेरिक फीवर, इपिडेमिक ड्राप्सी, एक्सडीआर टीबी, फूड प्वाइजनिंग, एचआइवी-एड्स, इनफ्लुएंजा, जेपनिज इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, क्यासनुर फारेस्ट डिजिज, लेपटोस्पाइरोसिस, मैड काउ डिजिज, मलेरिया, मिजिल्स, मेनेनजाइटिस, निप्पन वायरल डिजिज, प्लेग, पालिमायलिटिस, रैबिज, रेलैप्सिंग फीवर, सर्वर एक्युट रेस्पाइरेट्री सिंड्रोम, स्माल पाक्स, टाइफस, वायरल हेपेटाइटिस, हुपिंग कफ, येलो फीवर, किसी तरह का अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी इसमें शामिल है. इस बिल में कहा गया है कि बायोटेरोरिज्म का मतलब है कि किसी प्रकार के वैसे संक्रामक एजेंट या खतरनाक प्रकार के बायोलॉजिकल मैटेरियल जिससे मानव, पशु या पेड़-पौधों स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है. राज्य सरकार, जिला प्रशासन और कोई स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस तरह की समस्या होने पर या खतरा पैदा होने की आशंका पर इसके बचाव के लिए कदम उठा सकती है. वह किसी व्यक्ति और वर्ग के लोगों को इस कार्य के पर्यवेक्षण के लिए दायित्व सौंप सकता है. राज्य सरकार, जिला प्रशासन व स्थानीय प्राधिकार ऐसी हर गतिविधियों और कार्यों पर रोक लगा सकती है.
दंड लगाने का अधिकार
इस मामले में किसी तरह के प्रावधान के उल्लंघन के बाद दंड निर्धारित किया गया है. इस तरह के काम करनेवालों को पहली बार 10 हजार और दोबारा करने पर 25 हजार का जुर्माना देना होगा. इसी तरह से कोई व्यक्ति इरादतन इस तरह के काम करता है तो उस पर पहली बार 50 हजार और उसके बाद दोहराने पर एक लाख और दो साल तक की सजा हो सकती है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement