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10 हजार में से दो हजार में ही हाइ सिक्यूरिटी नंबर प्लेट
मनमरजी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का नहीं पालन कर रहे डीटीओ पटना : जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है. हर नयी निबंधित वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने हाइ सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश के बावजूद ऐसा नहीं हो रहा है. कार्यालय हर महीने औसतन […]
मनमरजी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का नहीं पालन कर रहे डीटीओ
पटना : जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है. हर नयी निबंधित वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट ने हाइ सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश के बावजूद ऐसा नहीं हो रहा है. कार्यालय हर महीने औसतन 10 हजार नयी गाड़ियां निबंधित करता है. इसमें से लगभग दो हजार ही सिक्यूरिटी प्लेट लगवाते हैं. कार्यालय की इस सुस्ती पर विभाग ने फटकार लगायी है और पत्र भेज कर 100 फीसदी लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है.
पत्र में कहा गया है कि कार्यालय शत-प्रतिशत सिक्यूरिटी प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन हो सके और सरकार को अवमाननावाद का सामना नहीं करना पड़े.
5 प्रतिशत ही पुराने वाहन लगाते हैं प्लेट : सिक्यूरिटी प्लेट लगानेवाली अधिकृत एजेंसी उत्सव सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेशन मैनेजर राजीव झा बताते हैं कि हर महीने करीब दो हजार वाहन सिक्यूरिटी प्लेट लगवाते हैं. जिसमें से 95 फीसदी नये वाहन और 5 फीसदी पुराने वाहन होते हैं.
अन्य राज्यों में सख्ती से हो रहा पालन : बिहार के अलावे अन्य राज्यों में सिक्यूरिटी नंबर प्लेट लगाने का काम सख्ती से हो रहा है. पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, नयी दिल्ली आदि राज्यों में बिनासिक्यूरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी का फिटनेस नहीं जारी किया जाता. साथ ही 100 से 500 रुपये तक जुर्माना भी लगाया जाता है.
कहां लगा सकते हैं सिक्यूरिटी प्लेट
सिक्यूरिटी प्लेट आप डीलर प्वाइंट, डीटीओ कार्यालय या फिर अधिकृत एजेंसी में जाकर लगवा सकते हैं. इसके लिए आप डीटीओ कार्यालय के काउंटर नंबर 12 पर निर्धारित शुल्क का चालान कटवा सकते हैं. इसके बाद आप एजेंसी के पते पर जाकर सिक्यूरिटी प्लेट लगवा सकते हैं. उत्सव सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड, नीयर ऑक्सीजन फैक्टरी, बाइपास, सिपारा पुल पर भी प्लेट लगवा सकते हैं.
सिक्यूरिटी प्लेट का शुल्क
दो पहिया वाहन 131 रुपये
तीन पहिया और दिव्यांग वाहन 162 रुपये
हल्के मोटर वाहन या यात्री कार 335 रुपये
मध्यम व भारी मोटर वाहन 310 रुपये
भारी ट्रेलर या संधियुक्त वाहन 310 रुपये
कृषि ट्रैक्टर या ट्रेलर वाहन 140 रुपये
बिना सिक्यूरिटी प्लेट नहीं मिलेगा आरसी
सिक्यूरिटी प्लेट पर सख्ती बरती जायेगी. इसके लिए नया नियम बनेगा. बिना सिक्यूरिटी प्लेट के रजिस्ट्रेशन कार्ड (आरसी) नहीं दिया जायेगा. साथ ही डीलर प्वाइंट को भी इसे लगवाना अनिवार्य कर दिया जायेगा. जल्द ही इस बाबतबैठक होगी.
– अजय कुमार ठाकुर, डीटीओ, पटना
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