कटिहार : बिहार के कटिहार जिले की एक अदालत ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर वर्ष 2014 में एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और सास को आज उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा ने आजमनगर थाना अंतर्गत बोला टोला निवासी कंचन देवी की हत्या के मामले में उनके पति सौराई सिंह और उनकी सास चिंता देवी को आज उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
इस मामले के सूचक और कंचन देवी के भाई मनोज सिंह, जोकि आजमनगर थाना अंतर्गत तामाबाडी गांव निवासी हैं, ने अपनी बहन के पति और सास पर कंचन देवी की हत्या दहेज की उनकी मांग पूरी नहीं होने पर 30 मई 2014 को धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दिये जाने का आरोप लगाया था.